जीकाअदा-1445 हिजरी
हदीस-ए-नबवी ﷺ
जो कोई इल्म की तलाश में किसी राह पर चलता है, अल्लाह ताअला उसके लिए जन्नत की राह आसान कर देता है।
-इब्ने माजा
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अबूधाबी : आईएनएस, इंडिया
अबूधाबी की फ़ैमिली कोर्ट ने वाट्सएप्प पर एक मर्द की तौहीन पर एक ख़ातून को 2 हज़ार दिरहम अदा करने का हुक्म दिया है। अल अमीरातुल यौम के मुताबिक़ एक शख़्स ने अबूधाबी कोर्ट से रुजू करके हर्जाने का दावा दायर किया था।
अदालत ने कहा कि ख़ातून उसके घर में बग़ैर इजाज़त दाख़िल हुई और उसकी गाड़ी की तलाशी ली। बाद में वाट्सएप्प पर नामुनासिब पैग़ाम भेजा जिससे उसे शदीद ज़हनी अज़ीयत पहुंची। उसने कहा, ख़ातून को 15 हज़ार दिरहम और अदालती अख़राजात अदा करने का हुक्म सादर किया जाए। अदालत में ख़ातून का वाट्सएप्प पर भेजा गया पैग़ाम भी पेश किया गया। ख़ातून ने जवाबी दावे में हिरासाँ करने का इल्ज़ाम आइद किया जिसे मुस्तर्द कर दिया गया। अदालत ने फ़ैसले में कहा कि ख़ातून का घर में बग़ैर इजाज़त दाख़िल होने के अलावा कार की तलाशी लेना और सोशल मीडीया के ज़रीये नामुनासिब पैग़ाम इरसाल करना क़तई दुरुस्त नहीं जिससे पैग़ाम वसूल करने वाले की तौहीन हुई है। अदालत ख़ातून को मुतास्सिरा शख़्स को 2 हज़ार दिरहम और मुक़द्दमे के तमाम अख़राजात अदा करने का हुक्म देती है।
सऊदी अरब : लड़की को हिरासाँ करने के इल्ज़ाम में एक हिंदोस्तानी शहरी गिरफ्तार
रियाद : सऊदी अरब में पुलिस ने एक लड़की को हिरासाँ (परेशान) करने के इल्ज़ाम में हिंदूस्तान के एक शहरी को गिरफ़्तार किया है। पुलिस ने हिन्दुस्तानी बाशिंदे के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करते हुए उसे पब्लिक प्रासीक्यूशन के हवाले कर दिया है। सऊदी एंटी हिरासमेंट सिस्टम में ये शर्त है कि जो भी हिरासाँ करने के जुर्म का इर्तिकाब करता है, उसे दो साल से ज़्यादा की क़ैद और एक लाख रियाल से ज़्यादा जुर्माना या दोनों में से कोई एक सज़ा दी जाएगी। अवामी सतह पर इस जुर्म का इर्तिकाब करने की सूरत में क़ैद को बढ़ा दिया जाता है।
सहेली का कत्ल करने वाली तालिबा को सजा-ए-मौत सुनाई गई तो वह मुस्कुराने लगी
क़ाहिरा : मिस्र की एक अदालत ने सहेली के बे रहमाना कत्ल की मुल्ज़िमा को जैसे ही सज़ा-ए-मौत सुनाई, वह मुस्कुराने लगी। ये वाक़िया मिस्र के इलाक़े तनुता की एक तालिबा (स्टूडेंट्स) का है, जिसने अपनी सहेली को कत्ल करके उसकी लाश के टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे। अपने लिए मौत की सजा सुनते ही तालिबा मुस्कुराने लगी। उसके मुस्कुराने की वीडीयो सोशल मीडीया पर वाइरल हो रही है जिस पर समाजी हलक़ों की तरफ़ से रद्द-ए-अमल सामने आया है। मुल्ज़िमा आया ने अपनी सहेली फ़रह को क़तल करने के बाद एक दूसरे शख़्स की मदद से उसकी लाश के टुकड़े कर दिए थे। मामले में शामिल दूसरे मुल्ज़िम को दो साल क़ैद बा मशक़्क़त की सज़ा सुनाई गई है। सजा सुनकर मुस्कुराने वाली कातिल लड़की का ये वीडियो सबको हैरान कर दिया है। अदालत में पेशी के मौके़ पर पहले आया ने रोना धोना शुरू किया और अपने बेकसूर होने की बात कही जबकि मक़्तूला के वकील ने क़ातिल लड़की को सज़ा-ए-मौत देने का मुतालिबा बरक़रार रखा था।
सज़ा सुनाए जाने के दौरान वो ख़ामोश खड़ी रही। अलबत्ता जब सज़ा सुनाई गई तो वो मुस्कुराने लगी। सज़ा सुनाए जाने से कब्ल अदालत ने सज़ा-ए-मौत का फ़ैसला मुफ़्ती मिस्र को भेजा था जिन्होंने इस सज़ा की तौसीक़ की जिसके बाद सजा का ऐलान किया गया।
इस्तिग़ासा ने मुल्ज़िमान को जुर्म का इर्तिकाब करने वाले मुजरिमों को पहले से सोचे समझे क़तल और मक़्तूला की लाश को मसख़ करने के इल्ज़ाम में आया को सज़ा-ए-मौत सुनाई।
इस्तिग़ासा ने मुल्ज़िमान को जुर्म का इर्तिकाब करने वाले मुजरिमों को पहले से सोचे समझे क़तल और मक़्तूला की लाश को मसख़ करने के इल्ज़ाम में आया को सज़ा-ए-मौत सुनाई।
रियाद : लड़की को ब्लैकमेल करने के इल्ज़ाम में ग़ैरमुल्की गिरफ़्तार
रियाद : सऊदी दार-उल-हकूमत रियाद में सिक्योरिटी फ़ोर्स ने एक लड़की को ब्लैक मेल करने के इल्ज़ाम में एक ग़ैरमुल्की शख्स को गिरफ़्तार किया है। सबक़ न्यूज़ ने महिकमा अमन आम्मा के बयान के हवाले से बताया कि ममलकत में मुक़ीम शामी शहरी को एंन्टी साइबर क्राईम की ख़िलाफ़वरज़ी पर हिरासत में लिया गया है। मुल्ज़िम को इबतिदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रासीक्यूशन की तहवील में दिया गया है। याद रहे कि ममलकत में सोशल मीडीया के ज़रीये दूसरों को नुक़्सान पहुंचाना, उन्हें हिरासाँ करना, ब्लैक मेल करना या तशहीर करना साइबर क्राईम में शुमार है जिस पर एक साल क़ैद और 5 लाख रियाल जुर्माना हो सकता है।👉 ये भी पढ़ें :
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