✅ नई तहरीक : रायपुर संशोधित कानून के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को आसानी से नागरिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार का मानना है कि पड़ोसी मुस्लिम मुल्कों में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया गया है, इसलिए उन्हें नागरिकता देने के प्रावधान किए गए।
हालांकि, नागरिकता कानून के संशोधन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इससे भारतीय मुस्लिम समुदाय के लोगों की नागरिकता छिन जाएगी। इस बारे में केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी बल्कि सीएए लागू होने के बाद इसका लाभ संबंधित देशों के गैर-मुस्लिम को होगा जो वहां प्रताडित किए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को यहां यानी भारत की नागरिकता हासिल करने में आसानी होगी।