9 शव्वाल 1444 हिजरी
इतवार, 30 अपै्रल, 2023
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लखनऊ : आईएनएस, इंडिया मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने यूपी में होने वाले कार्पोरेशन के चुनाव के लिए तमाम सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीएसपी ने एक-बार फिर 17 में से 11 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करके दलित मुस्लिम इत्तिहाद बनाने की कोशिश की है।
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Mayavati |
दूसरी तरफ कयास-आराइयाँ चल रही हैं कि अगर मायावती का दांव चल गया तो अखिलेश यादव का खेल बिगड़ सकता है, जिनके साथ मुस्लिम वोटर्स की अक्सरीयत जाती है। यूपी शहरी इंतिखाबात के लिए वोटिंग दो मरहलों में होनी है, जिसमें 4 और 11 मई को वोटिंग होगी और इसके नताइज 13 मई को आएंगे। यूपी शहरी इंतिखाबात में मेयर की 17, काउंसलर की 1420, म्यूनसिंपल काउंसिल सदर की 199 और म्यूनसिंपल काउंसिल मेंबर की 5327 सीटों पर इंतिखाबात होने हैं।
साबिक वजीर-ए-आला मायावती ने मेयर की 17 में से 11 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। उनके उम्मीदवारों की मुकम्मल फेहरिस्त में आगरा से लता, मथुरा से राजा मुहतशिम अहमद, फिरोज आबाद से रुखसाना बेगम, झांसी-भगवान दास फूले, सहारनपुर-खदीजा मसऊद, लखनऊ-शाहीन बानो, वाराणसी-सुभाषचंद्र माँझी, प्रयाग राज-सईद अहमद, मुरादाबाद-मुहम्मद यामीन, गोरखपूर-नेवल किशवर नाथानी, कानपूर-अर्चना निशाद, मेरठ-हशमत अली, शाहजहाँपुर-शगुफ़्ता अंजुम, अयोध्या-राम मूर्ती यादव, गाजीयाबाद-निसार खान, अलीगढ़-सलमान शाहिद और बरेली नगर से यूसुफ खान शामिल हैं।
कर्नाटक : मुस्लिम रिजर्वेशन मामले में सुप्रीमकोर्ट में समाअत मुल्तवी
नई दिल्ली : सुप्रीमकोर्ट ने कर्नाटक में मुस्लमानों के लिए चार फीसद रिजर्वेशन हटाने के हुकूमत के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत 9 मई तक मुल्तवी कर दी है। कर्नाटक हुकूमत ने भी सुप्रीमकोर्ट को यकीन दिलाया है कि हुकूमत के नए हुक्म के मुताबिक 9 मई तक कोई नई तकरुर्री या दाखिला नहीं किया जाएगा।वाजिह हो कि कर्नाटक हुकूमत ने हाल ही में कर्नाटक में मुस्लमानों को दिए गए चार फीसद रिजर्वेशन को खत्म करने और उसे दो-दो फीसद इजाफा करने का ऐलान किया था। हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में दरखास्तें दायर की गईं जिन पर समाअत 13 अप्रैल को होनी थी, लेकिन रियास्ती हुकूमत ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से वक़्त मांगा जिसके बाद जस्टिस केएम जोजफ और जस्टिस की बेंच ने केस की समाअत 25 अप्रैल तक मुल्तवी कर दी। इस दौरान हुकूमत ने यकीन दिलाया कि रिजर्वेशन के नए निजाम के तहत कोई नई तकरुर्री या दाखिला नहीं होगा। अब एक-बार फिर उस मुआमला पर समाअत 9 मई तक मुल्तवी कर दी गई है। सुप्रीमकोर्ट ने 13 अप्रैल को समाअत के दौरान कहा था कि मुस्लमानों के लिए चार फीसद रिजर्वेशन को खत्म करने का कर्नाटक हुकूमत का फैसला बुनियादी तौर पर नाकिस (अनुचित) मालूम होता है। बताते चलें कि कर्नाटक में असेंबली इंतिखाबात के लिए वोटिंग 10 मई को होनी है और हुकूमत ने इंतिखाबात की तारीखों के ऐलान से चंद दिन कबल ही मुस्लमानों के लिए रिजर्वेशन खत्म करने का फैसला किया था।