22 मुहर्रम-उल-हराम 1445 हिजरी
जुमेरात, 10 अगस्त, 2023
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अकवाले जरीं
‘अल्लाह के जिक्र के बिना ज्यादा बातें न किया करो, ज्यादा बातें करना दिल की कसादत (सख्ती) का सबब बनता है और सख्त दिल शख्स अल्लाह को पसंद नहीं।’
टैक्सियों के हवाले वजा करदा तरीका-ए-कार में मुसाफिरों के लिए लाजिम (जरूरी) किया गया है कि वो मीटर रीडिंग या स्टेयरिंग सिस्टम के साथ चलने वाली गाड़ियों को उजरत पर हासिल करें। सफर के दौरान मुसाफिर को अपनी शिनाख़्त दिखाना होगी और मजाज ट्रैफिक अफ़्सर या निगरानी पर मामूर अहलकार को अपना सर्विस कार्ड या शिनाखती कार्ड दिखाना होगा। नई हिदायात में कहा गया है कि मुसाफिरों के लिए टैक्सियों में खाना पीना और सीगरट नोशी की इजाजत नहीं होगी। कोई मुसाफिर इमलाक (संपत्ति) को नुक़्सान नहीं पहुंचाएगा और दूसरे मुसाफिरों को परेशान नहीं करेगा। मंजिÞल पर पहुंचने के बाद मुसाफिर बिला-वजह टैक्सी के ड्राईवर से राबिता नहीं करेगा, अलबत्ता अगर उसकी कोई चीज गाड़ी में रह गई हो तो उसके लिए वह टैक्सी ड्राईवर से राबिता कर सकता है।
आर्टीकल 54 में कहा गया है कि इजाफी सामान या ऐसा बड़ा सामान जो गाड़ी के ट्रंक में नहीं समा सकता, लाना मना है। बोर्ड पर किसी भी ममनूआ इश्या (सामान) को ले जाने की भी मुमानअत है। आर्टीकल 55 में इस्तिमाल की पाबंदियां शामिल हैं। मुसाफिर को सर्विस से मुस्तफीद होने की उम्र के हवाले से अथार्टी की तरफ से मुकर्रर करदा किसी भी पाबंदी की तामील करनी चाहिए। सर्विस की दरखास्त करने वाले मुसाफिर और उनके मेहमानों के अलावा किसी को गाड़ी में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह खवातीन ड्राईवरों के जरीये चलाई जाने वाली फैमिली टैक्सियों में कम अज कम एक बालिग खातून मुसाफिर का होना जरूरी है।
आर्टीकल में इशारा किया गया है कि जब मुसाफिर किसी मखसूस दरखास्त या किसी ऐसी गाड़ी की जरूरत के बारे में सफर की बुकिंग कर रहा है, जिसमें व्हील चेयर के जरीये रसाई हासिल की जा सकती हो, या जिसमें बड़ी इश्याय, जैसे साईकल या कोई और चीज हो, या पालतू जानवर हों तो उसका पहले से बताना जरूरी है। रेगूलेशन में मुतअद्दिद (कई) जुर्माने शामिल किए गए हैं, जिनमें सफर का पूरा किराया अदा ना करने जुर्माना 200 सऊदी रियाल, ट्रांसपोर्ट किराया से दोगुना और महसूलात की खिलाफ वर्जियां शामिल हैं। इसमें टैक्सी के अंदर खाने या सिगरेट नोशी का दो सौ रियाल जुर्माना भी शामिल है।
‘अल्लाह के जिक्र के बिना ज्यादा बातें न किया करो, ज्यादा बातें करना दिल की कसादत (सख्ती) का सबब बनता है और सख्त दिल शख्स अल्लाह को पसंद नहीं।’
- मिश्कवात
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रियाद : आईएनएस, इंडिया
सऊदी अरब में वजारत ट्रांसपोर्ट (ट्रांसपोर्ट मंत्रालय) की तरफ से ममलकत में टैक्सियों के हवाले से एक नया जाबता अखलाक जारी किया गया है। इस जाबते (नियम) में वाजेह किया गया है कि टैक्सी में खाना-पीना और सीगरेट नोशी ममनू है और इसकी खिलाफवरजी करने पर 200 रियाल जुर्माना किया जाएगा।टैक्सियों के हवाले वजा करदा तरीका-ए-कार में मुसाफिरों के लिए लाजिम (जरूरी) किया गया है कि वो मीटर रीडिंग या स्टेयरिंग सिस्टम के साथ चलने वाली गाड़ियों को उजरत पर हासिल करें। सफर के दौरान मुसाफिर को अपनी शिनाख़्त दिखाना होगी और मजाज ट्रैफिक अफ़्सर या निगरानी पर मामूर अहलकार को अपना सर्विस कार्ड या शिनाखती कार्ड दिखाना होगा। नई हिदायात में कहा गया है कि मुसाफिरों के लिए टैक्सियों में खाना पीना और सीगरट नोशी की इजाजत नहीं होगी। कोई मुसाफिर इमलाक (संपत्ति) को नुक़्सान नहीं पहुंचाएगा और दूसरे मुसाफिरों को परेशान नहीं करेगा। मंजिÞल पर पहुंचने के बाद मुसाफिर बिला-वजह टैक्सी के ड्राईवर से राबिता नहीं करेगा, अलबत्ता अगर उसकी कोई चीज गाड़ी में रह गई हो तो उसके लिए वह टैक्सी ड्राईवर से राबिता कर सकता है।
आर्टीकल 54 में कहा गया है कि इजाफी सामान या ऐसा बड़ा सामान जो गाड़ी के ट्रंक में नहीं समा सकता, लाना मना है। बोर्ड पर किसी भी ममनूआ इश्या (सामान) को ले जाने की भी मुमानअत है। आर्टीकल 55 में इस्तिमाल की पाबंदियां शामिल हैं। मुसाफिर को सर्विस से मुस्तफीद होने की उम्र के हवाले से अथार्टी की तरफ से मुकर्रर करदा किसी भी पाबंदी की तामील करनी चाहिए। सर्विस की दरखास्त करने वाले मुसाफिर और उनके मेहमानों के अलावा किसी को गाड़ी में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह खवातीन ड्राईवरों के जरीये चलाई जाने वाली फैमिली टैक्सियों में कम अज कम एक बालिग खातून मुसाफिर का होना जरूरी है।
आर्टीकल में इशारा किया गया है कि जब मुसाफिर किसी मखसूस दरखास्त या किसी ऐसी गाड़ी की जरूरत के बारे में सफर की बुकिंग कर रहा है, जिसमें व्हील चेयर के जरीये रसाई हासिल की जा सकती हो, या जिसमें बड़ी इश्याय, जैसे साईकल या कोई और चीज हो, या पालतू जानवर हों तो उसका पहले से बताना जरूरी है। रेगूलेशन में मुतअद्दिद (कई) जुर्माने शामिल किए गए हैं, जिनमें सफर का पूरा किराया अदा ना करने जुर्माना 200 सऊदी रियाल, ट्रांसपोर्ट किराया से दोगुना और महसूलात की खिलाफ वर्जियां शामिल हैं। इसमें टैक्सी के अंदर खाने या सिगरेट नोशी का दो सौ रियाल जुर्माना भी शामिल है।
रूहानी इलाज
घर में लड़ाई-झगड़ा, रुपए-पैसों की तंगी, बे-बरकती, नुहूसत और जिन्नाती असरात दूर करने के लिए ‘सूरह जिन्न’ और ‘सूरह मुजम्मिल’ 3-3 बार (अव्वल-आखिर 3-3 बार दुरूदे पाक के साथ) पढ़कर आजवाइन और लोबान पर दम करें और 7 या 11 दिन धूनी लगाएं और दुआ कर लें। इन्शा अल्लाह घर में लड़ाई-झगड़ा खत्म होकर तंगदस्ती, बे-बरकती, नुहूसत और जिन्नाती असरात दूर हो जाएंगे।