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ज्ञानवापी मस्जिद, शृंगार गौरी : फैसला 8 को आएगा

समाअत मुकम्मल

वाराणसी : आईएनएस, इंडिया 

ज्ञानवापी मस्जिद और शृंगार गौरी मुआमले पर वाराणसी कोर्ट में जारी समाअत जुमेरात के रोज मुकम्मल हो गई। मामले में अदालत ने अपना फैसला महफूज रख लिया है और फैसला सुनाने के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। 

ज्ञानवापी मस्जिद और शृंगार गौरी
ज्ञानवापी मस्जिद 

इससे कब्ल 15 अक्तूबर को अदालत में करन सिंह की तरफ से मान बहादुर सिंह, शिवम गौड़ और अनुपम दिवेदी ने दलीलें पेश की थीं। सीनीयर वकील मान बहादुर सिंह ने उस वक़्त कहा था कि अर्जी काबिल-ए-समाअत है या नहीं, इस ईशू पर अंजुमन इंतेजामिया की तरफ से जो भी ईशू उठाया गया है, वो सबूत और ट्रायल का मौजू है। उन्होंने कहा था कि सतून और फाउंडेशन मंदिर का है। जब ट्रायल होगा, तभी पता चलेगा कि वो मस्जिद है या मंदिर। दूसरी तरफ मुस्लिम फरीक यानी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से वकील अहमद, तौहीद खान, रईस अहमद, मेराज उद्दीन खान और अखलाक खान ने अदालत में इस केस पर कई तरह के सवाल उठाए। मुस्लिम फरीक की तरफ से कहा गया कि अर्जी दाखिल करने वाला फरीक अराजी नंबर 9130 के एक बीघा 9 बेसवा 6 के खसरा को गलत बता रहा है, तब ये अर्जी कैसे काबिल-ए-एतिबार माना जाए।


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