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ड्यूटी के दौरान मुस्लिम पुलिस वाले रख सकते हैँ दाढ़ी : मद्रास हाईकोर्ट

मोहर्रम-उल-हराम - 1446 हिजरी

  हदीस-ए-नबवी ﷺ  

जिसने अस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़िम कर लिया अल्लाह ताअला उसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा और हर तंगी से उसे राहत अता फरमाएगा और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसे गुमान भी ना होगा।

- इब्ने माजाह

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दिल्ली फ़साद मामले में उमर की दरख़ास्त पर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब
भाजपा लीडर की दरख़ास्त पर यू टयूबर राठी को समन

दिल्ली फ़साद मामले में उमर की दरख़ास्त पर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब

✅ चेन्नई : आईएनएस, इंडिया 

मद्रास हाईकोर्ट ने जी अब्दुल कादिर इबराहीम ब मुक़ाबला पुलिस कमिशनर और दीगर के मुआमले में कहा कि मुसलमान पुलिस अहलकार डयूटी के दौरान दाढ़ी रख सकते हैं। इसके लिए हाईकोर्ट ने 1957 के मद्रास पुलिस गजट का हवाला दिया। 
    अदालत ने कहा कि 1957 के मद्रास पुलिस गजट के मुताबिक़ तमिलनाडू में मुसलमान पुलिस अहलकारों को डयूटी के दौरान भी दाढ़ी रखने की इजाज़त है। जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी ने कहा कि हिन्दोस्तान मुतनव्वे मज़ाहिब (विविध धर्मों) और रस्म-ओ-रिवाज का मुल्क है। पुलिस का महिकमा अपने मुस्लमान मुलाज़मीन को उनके मज़हबी अक़ाइद के मुताबिक़ दाढ़ी रखने पर सज़ा नहीं दे सकता। 5 जून के हुकमनामे में कहा गया कि मज़कूरा उसूल (मद्रास पुलिस गजट) के उस हक़ीक़त को उजागर करते हैं कि मुस्लमानों को डयूटी के दौरान भी साफ़ सुथरी दाढ़ी रखने की इजाज़त है। 
    साल 2018 में पुलिस के एक कांस्टेबल को मक्का की मज़हबी जियारत के लिए 31 दिन की छुट्टी दी गई थी। वापस आने के बाद उन्होंने पांव में इंफेक्शन की वजह से छुट्टी में तौसीअ की दरख़ास्त की। अस्सिटेंट कमिशनर ने उन्हें इज़ाफ़ी छुट्टी देने से इंकार कर दिया और इसके बजाय कांस्टेबल से उनकी दाढ़ी के बारे में सवाल किया। 2019 में डिप्टी कमिशनर आफ़ पुलिस (डीसीपी) ने दाढ़ी रखने वाले कांस्टेबल पर वज़ाहत तलब की थी। जिसे मद्रास पुलिस गजट के हुक्म के ख़िलाफ़ बताया गया था जिसके बाद कांस्टेबल के ख़िलाफ़ दो इल्ज़ामात आइद किए गए, एक दाढ़ी रखने और दूसरा 31 दिन की छुट्टी के बाद डयूटी पर वापिस ना आने और तक़रीबन 20 दिन की तिब्बी छुट्टी मांगने का। 
    साल 2021 में डीसीपी ने हुक्म दिया कि कांस्टेबल की तनख़्वाह में तीन साल के लिए इज़ाफ़ा रोक दिया जाए। उसके बाद कांस्टेबल ने पुलिस कमिशनर के ख़िलाफ़ अपील दायर की, जिसने सज़ा में तरमीम की और बग़ैर मजमूई असर के दो साल के लिए एंक्रीमेंट को रोक दिया। कांस्टेबल ने इसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया, जहां से उन्हें 5 जून को राहत मिली। जिसके बाद अदालत ने सज़ा को मुंसिफ़ाना ना मानते हुए कमिशनर का हुक्मनामा मंसूख़ कर दिया। 

दिल्ली फ़साद मामले में उमर की दरख़ास्त पर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब 

नई दिल्ली : दिल्ली फ़सादाद केस में क़ैद की ज़िंदगी गुज़ार रहे उमर ख़ालिद की दरख़ास्त ज़मानत पर समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अगली समाअत 29 अगस्त को होगी। इससे कब्ल 22 जुलाई को जस्टिस अमित शर्मा ने उमर ख़ालिद की दरख़ास्त ज़मानत की समाअत से ख़ुद को अलग कर लिया था। ख़्याल रहे कि कड़कड़डूमा कोर्ट ने 28 मई को उमर ख़ालिद की दरख़ास्त ज़मानत मुस्तर्द कर दी थी। 
    उमर ख़ालिद को 2020 के दिल्ली फ़सादाद की आड़ में मुबय्यना बड़ी साज़िश रचने के इल्ज़ाम में गै़रक़ानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया गया था। इस वक़्त वो जेल में है। इससे कब्ल 18 अक्तूबर 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर ख़ालिद की ज़मानत की दरख़ास्त मुस्तर्द कर दी थी।

भाजपा लीडर की दरख़ास्त पर यू टयूबर राठी को समन

नई दिल्ली : दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मुंबई बीजेपी के तर्जुमान सुरेश करमशी नखवा की हतक इज़्ज़त की अर्ज़ी पर समाअत करते हुए यू ट्यूबर्स ध्रुव राठी को नोटिस जारी किया है। राठी के अलावा कोर्ट ने गूगल और एक्स को भी नोटिस जारी किया है। ख़्याल रहे कि यू टयूबर राठी पर ह्यमाई रिप्लाई टू गोदी यू टयूबर्ज़' उनवान से अपने यू ट्यूब वीडियो में बीजेपी के तर्जुमान पर कुछ इल्ज़ाम आइद किए गए हैं। अर्ज़ी में कहा गया है कि राठी ने नखवा को पुर तशद्दुद और गाली गलौच करने वाला बताया गया है। उन्होंने एक अर्ज़ी के जरिये राठी से 20 लाख रुपय के जुर्माने का मुतालिबा किया है। केस की अगली समाअत 6 अगस्त को होगी। ध्रुव राठी के इस वीडियो को 24 मिलियन वीव्ज और 2.3 मिलियन लाइक्स मिले हैं। 
    बीजेपी तर्जुमान ने कहा है कि इससे ग़लत बात अवाम तक पहुंच रही है। नखवा ने कहा कि इस वीडीयो ने उनकी शबिया (छवि) को दागदार किया है। बीजेपी तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि ध्रुव राठी के फालोअर्स की तादाद मिलियन में है, ऐसे में ज़रा सी ग़लत बात लोगों पर मनफ़ी (निगेटिव) असरात डाल सकती है।

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