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मुस्लिम पर्सनल ला की आड़ में बच्चों का जिन्सी इस्तिहसाल नहीं : केराला हाईकोर्ट

 कोच्ची : आईएनएस, इंडिया 

केराला हाईकोर्ट ने मुशाहिदा (अवलोकन) किया है कि पर्सनल ला के तहत मुस्लिम शादी को प्रोटेक्शन आफ चिल्डर्न फ्रॉम सेक्सुअल आफेंस एक्ट से खारिज नहीं किया गया है, और शादी की आड़ में नाबालिग बच्चे के साथ जिन्सी ताल्लुकात कायम करना जुर्म बन जाता है। 

अदालत ने एक 31 साला शख़्स को जमानत देने से इनकार कर दिया है जिस पर एक 15 साला नाबालिग लड़की को मुबय्यना तौर पर अगवा करने और उसे हामिला करने का इल्जाम है। मुल्जिम ने दावा किया था कि उसने लड़की से शादी की थी। जमानत की दरखास्त को मुस्तर्द करते हुए जस्टिस ने अपने फैसले में कहा कि बच्चों की शादी मुआशरे के लिए एक लानत है। उन्होंने कहा, पाक्सो कानून का मकसद शादी की आड़ में बच्चों के जिन्सी इस्तिहसाल को रोकना है। जस्टिस थॉमस ने 18 नवंबर 2022 को जारी अपने फैसले में कहा कि मेरा ख़्याल है कि मुस्लिम पर्सनल ला के तहत मुस्लमानों के दरमयान शादी पाक्सो एक्ट के दायरे से बाहर नहीं है। अगर शादी के दो फरीकों में से कोई एक नाबालिग है। 

अदालत ने कहा कि पाक्सो एक्ट समाजी सोच और तरक़्की में तबदीली के नतीजे में नाफिज किया गया है। कम उमरी की शादी बच्चे की नशव-ओ-नुमा की पूरी सलाहीयत से समझौता करती है। ये मुआशरे की लानत है। अदालत ने नोट किया कि इस्तिगासा के मुताबिक लड़की को उसके वालदैन के इल्म में लाए बगैर मगरिबी बंगाल से केराला लाया गया था। हाईकोर्ट मगरिबी बंगाल के रिहायशी खालिद अल रहमान की तरफ से दायर जमानत की दरखास्त की समाअत कर रही थी, जिसने दावा किया था कि लड़की उसकी बीवी थी। जिसके साथ उसने 14 मार्च 2021 को मुस्लिम कानून के मुताबिक शादी की। रहमान ने दावा किया था कि उन पर पाक्सो एक्ट के तहत मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि मुस्लिम कानून 18 साल से कम उमर की लड़कियों की शादी की इजाजत देता है। ये मुआमला उस वक़्त सामने आया, जब पठान मथेटा जिÞला के एक अस्पताल ने जब पुलिस को इत्तिला दी कि मुतास्सिरा लड़की अपने हमल के दौरान इंजेक्शन के लिए अस्पताल लाई गई थी। डाक्टर ने 31 अगस्त 2022 को आधार कार्ड से मुतास्सिरा की उम्र 16 साल बताने के बाद पुलिस को इत्तिला दी।

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