इलाहाबाद : आईएनएस, इंडिया ज्ञान वापी मस्जिद
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला जज के उस हुक्म को चैलेंज करने वाली नजरसानी की दरखास्त की समाअत के लिए 30 नवंबर 2022 मुकर्रर की है जिसके जरीये निचली अदालत ने ज्ञान वापी मस्जिद काम्पलेक्स में पाए जानेवाले नाम निहाद शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के मुतालिबे से इनकार कर दिया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महकमा आसारे-ए-कदीमा से पूछा है कि क्या ज्ञान वापी मस्जिद काम्पलेक्स को नुक़्सान पहुंचाए बगैर कार्बन डेटिंग की जा सकती है। अदालत ने कहा कि मातहत अदालत ने सुप्रीमकोर्ट के जारी करदा जुमूद के हुक्म के पेश-ए-नजर साईंसी सर्वे कराने की दरखास्त मुस्तर्द कर दी है। खदशा जाहिर किया गया है कि कार्बन डेटिंग से मुबय्यना (कथित) शिवलिंग को नुक़्सान पहुंच सकता है। अदालत ने कहा कि उसकी उम्र का ताय्युन करना जरूरी है। अदालत ने रियास्ती हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी चैरीटेबल डिपार्टमेंट से भी जवाब तलब किया है। दरखास्त पर समाअत 30 नवंबर को होगी।
जस्टिस ने ये हुक्म लक्ष्मी देवी और तीन दीगर की नजर-ए-सानी दरखास्त पर दिया है। वकील विष्णु शंकर जैन ने अजऱ्ी पर बहस की। उनका कहना था कि साईंसी सर्वे की वजह से ज्ञान वापी कैम्पस में पाए जाने वाले शिवलिंग और दीगर मजहबी तामीरात के बारे में सही मालूमात दस्तयाब होंगी। ये भी पता चल जाएगा कि वहां से मिलने वाले शिवलिंग और दीगर मूर्तियां और मजहबी अश्या कितनी पुरानी हैं। अर्ज गुजार ने वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक दरखास्त दायर की थी जिसमें ज्ञान वापी मस्जिद काम्पलेक्स के साईंसी सर्वे का मुतालिबा किया था। अदालत ने 14 अक्तूबर को दरखास्त मुस्तर्द करते हुए कहा कि ऐसा करने से शिवलिंग की शक्ल खराब हो सकती है।
आज पढ़ें :
- मुस्लिम पर्सनल ला की आड़ में बच्चों का जिन्सी इस्तिहसाल नहीं : केराला हाईकोर्ट
- बीजेपी ने की फीफा वर्ल्ड कप बायकाट की अपील, वजह जाकिर नायक
- कतर के ‘आधे धड़’ वाले मेजबान ने खींचा लोगों का ध्यान
- ईरान : स्कार्फ उतारने पर 2 मशहूर अदाकारा गिरफ़्तार
- मक्का-मुकर्रमा : होटलों में तौल के हिसाब से मिलेगा पका गोश्त
- काम न आया मेस्सी का गोल, सउदी अरब ने अर्जेंटीना को दी करारी शिकस्त