वाराणसी : वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद और श्रीनगर गौरी मंदिर तनाजा मुआमले में पीर को अदालत में दलायल शुरू हुई लेकिन समाअत मुकम्मल नहीं हो सकी। एडवोकेट कमिशनर अदालत में पेश हुए और अपना मौकिफ पेश किया। इसके बाद मुद्दई की जानिब से नई दरखास्त दायर की गई, जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने उन्हें मस्जिद के अंदर जाने से रोका, उन्हें हटा दिया जाए। अब ये नई दरखास्त और पुरानी दरखास्त, जिसमें एडवोकेट कमिशनर की गैर जांबदारी पर सवालात उठाए गए हैं, अदालत कल समाअत करेगी। मस्जिद के वकील ने बताया कि एडवोकेट कमिशनर ने अदालत के सामने अपना नुक्ता पेश किया है। उनकी तरफ से एक नई दरखास्त भी आई है, जिसे पढ़ने के बाद उनका काउंटर दायर किया जाएगा। पीर को अदालत ने एडवोकेट कमिशनर की गैर जांबदारी पर उठाए गए सवाल से मुताल्लिक मस्जिद के वकील की जानिब से दायर दरखास्त की समाअत की। दरखास्त में एडवोकेट कमिशनर को तबदील करने का मुतालिबा किया गया है। दरखास्त गुजार ने इल्जाम लगाया है कि सर्वे के दायरे में ली जाने वाली इमारतों को स्क्रेप दिखाया गया है और कहा कि अदालत ने खुदाई या खुरचने का कोई हुक्म नहीं दिया और वो जुमा को की गई कार्रवाई से मुतमइन नहीं है। उन्होंने वाजिह किया है कि वीडियोग्राफी सर्वे टीम आज ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर नहीं गई। वक़्त दिया गया है लेकिन उसे पढ़ने में वक़्त लगेगा। पीर को अदालत ने एडवोकेट कमिशनर की गैर जांबदारी पर उठाए गए सवाल से मुताल्लिक मस्जिद के वकील की जानिब से दायर दरखास्त की समाअत की। दरखास्त में एडवोकेट कमिशनर को तबदील करने का मुतालिबा किया गया है।
वाराणसी : वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद और श्रीनगर गौरी मंदिर तनाजा मुआमले में पीर को अदालत में दलायल शुरू हुई लेकिन समाअत मुकम्मल नहीं हो सकी। एडवोकेट कमिशनर अदालत में पेश हुए और अपना मौकिफ पेश किया। इसके बाद मुद्दई की जानिब से नई दरखास्त दायर की गई, जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने उन्हें मस्जिद के अंदर जाने से रोका, उन्हें हटा दिया जाए। अब ये नई दरखास्त और पुरानी दरखास्त, जिसमें एडवोकेट कमिशनर की गैर जांबदारी पर सवालात उठाए गए हैं, अदालत कल समाअत करेगी। मस्जिद के वकील ने बताया कि एडवोकेट कमिशनर ने अदालत के सामने अपना नुक्ता पेश किया है। उनकी तरफ से एक नई दरखास्त भी आई है, जिसे पढ़ने के बाद उनका काउंटर दायर किया जाएगा। पीर को अदालत ने एडवोकेट कमिशनर की गैर जांबदारी पर उठाए गए सवाल से मुताल्लिक मस्जिद के वकील की जानिब से दायर दरखास्त की समाअत की। दरखास्त में एडवोकेट कमिशनर को तबदील करने का मुतालिबा किया गया है। दरखास्त गुजार ने इल्जाम लगाया है कि सर्वे के दायरे में ली जाने वाली इमारतों को स्क्रेप दिखाया गया है और कहा कि अदालत ने खुदाई या खुरचने का कोई हुक्म नहीं दिया और वो जुमा को की गई कार्रवाई से मुतमइन नहीं है। उन्होंने वाजिह किया है कि वीडियोग्राफी सर्वे टीम आज ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर नहीं गई। वक़्त दिया गया है लेकिन उसे पढ़ने में वक़्त लगेगा। पीर को अदालत ने एडवोकेट कमिशनर की गैर जांबदारी पर उठाए गए सवाल से मुताल्लिक मस्जिद के वकील की जानिब से दायर दरखास्त की समाअत की। दरखास्त में एडवोकेट कमिशनर को तबदील करने का मुतालिबा किया गया है।