- सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना वसूलने के कार्रवाई रोकने कहा
- 18 फरवरी तक का मौका
नई दिल्ली: सुप्रीमकोर्ट ने सीएए के खिलाफ एहतिजाज करने वालों पर जुर्माना आइद करने पर उतरप्रदेश हुकूमत को इस पर रोक लगाने कहा है। रियासती हुकूमत 2019 में शहरीयत (तरमीमी) एक्ट मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान अवामी इमलाक को पहुंचने वाले नुक़्सान की तलाफी के लिए एहतिजाज में शामिल लोगों से जुर्माने वसूल कर रही है। कोर्ट ने रियासती हुकूमत को कार्रवाई वापिस लेने का आखिरी मौका देते हुए खबरदार किया है कि वो कानून की खिलाफवरजी पर कार्रवाई को खुद ही मंसूख कर देगी। साथ ही अदालते उज्मा ने रियासती हुकूमत को यह भी कहा कि कानून के तहत मुनासिब तरीका-ए-कार पर अमल करें। कोर्ट ने 18 फरवरी तक जुर्माना वसूलने की कार्रवाई पर रोक लगाने का मौका दिया है।