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गुजरात हुकूमत को लव जिहाद कानून मामले में सुप्रीमकोर्ट से बड़ा धचका

 हाईकोर्ट के फैसले पर पाबंदी लगाने से किया इनकार


नई दिल्ली : आईएनएस, इंडिया

लव जिहाद एक्ट मामले में राहत की उम्मीद कर रही गुजरात हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के हुक्म की बाअज दफआत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने मुआमले की जांच का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत की दरखास्त पर नोटिस जारी किया है। इससे पहले हाई कोर्ट ने कहा था कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि लड़की को लालच देकर फंसाया गया है, तब तक लव जिहाद एक्ट के तहत किसी भी शख़्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। दरअसल गुजिश्ता साल अगस्त में गुजरात हाई कोर्ट ने लव जिहाद मुखालिफ कानून को लेकर एक अहम फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने लव जिहाद एक्ट की बाअज दफा के नफाज पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने ये फैसला जमात-ए-उलमाए हिंद की अर्जी पर दिया था। जमईयत ने इस कानून पर पाबंदी का मुतालिबा किया था। गुजरात हुकूमत ने मुबय्यना लव जिहाद को रोकने के लिए 15 जून 2021 को गुजरात मजहबी आजादी (तरमीमी ऐक्ट 2021) नाफिज किया था। गुजरात हाई कोर्ट ने हुक्म में कहा कि इस कानून की दफआत उन लोगों पर नाफिज नहीं हो सकती, जिनके बीच मजहबी शादी में जबरदस्ती या धोकादही का कोई सबूत नहीं है। अदालत ने कहा था कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि लड़की को लालच देकर फंसाया गया है, तब तक किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए

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