29 शव्वालुल मुकर्रम 1444 हिजरी
सनीचर, 20 मई, 2023
----------------------------------
इलाहाबाद : आईएनएस, इंडिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञान वापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर तनाजा (विवाद) केस में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान पाए गए मुबय्यना (कथित) शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का हुक्म दिया है।
हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज के हुक्म को भी एक तरफ रख दिया, जिसमें उन्होंने कार्बन डेटिंग की दरखास्त को मुस्तर्द कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा की बेंच ने एएसआई की रिपोर्ट की बुनियाद पर मुबय्यना शिवलिंग के साईंसी सर्वे की जांच का हुक्म दिया है। अदालत ने आरक्योलोजीकल सर्वे आफ इंडिया से कहा कि शिवलिंग को तोड़े बगैर साईंसी तौर पर उसकी जांच करे।
अदालत ने वाराणसी अदालत के हुक्म को मंसूख कर दिया है। रियास्ती हुकूमत की जानिब से एडीशनल एडवोकेट जनरल एमसी चतुर्वेदी और चीफ स्टैंडिंग काउंसिल बिपिन बिहारी पांडे ने अर्जी पर अपना मौकिफ पेश किया। एडवोकेट हरीशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन हिंदू फरीक की तरफ से थे। जबकि ज्ञानवापी मस्जिद की जानिब से एसएफए नकवी ने केस पेश किया। डिस्ट्रिक्ट जज के 14 अक्तूबर 2022 के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। ये सिविल नजरसानी दरखास्त गुजार लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की जानिब से दायर की गई थी। अदालत ने फरीकैन (दोनों पक्षों) के दलायल के बाद उसे मंजूर करते हुए फैसला सुनाया।