30 शाअबानुल मोअज्जम 1444 हिजरी
जुमेरात, 23 मार्च 2023
--------------------------------------------------------------------------------------------------------नई दिल्ली : आईएनएस, इंडिया
मर्कजी हुकूमत ने दिल्ली हाईकोर्ट को मतला (सूचित) किया है कि वक़्फ एक्ट 1995 की दफआत को चैलेंज करने वाली तकरीबन 120 अर्जियां मुल्कभर की मुख़्तलिफ अदालतों में जेरे इलतिवा (लंबित) हैं। ये अजऱ्ी मर्कजी हुकूमत की जानिब से दायर की गई एक दरखास्त में की गई थी, जिसमें बीजेपी लीडर और एडवोकेट अश्वनी कुमार उपाध्याय की तरफ से दायर की गई एक पीआईएल का जवाब दाखिल करने के लिए वक़्त की तौसीअ की दरखास्त की गई थी जिसमें एक्ट की मुख़्तलिफ दफआत की आईनी जवाज को चैलेंज किया गया था।
मर्कज ने ये भी कहा कि हिन्दोस्तान के आईन दफा 139 (ए) मुंतकली की दरखास्त उपाध्याय ने सुप्रीमकोर्ट में दायर किया है जो फैसले के लिए जेरे इलतिवा है। मर्कजी हुकूमत ने कहा कि वक़्फ एक्ट 1995 को चैलेंज करने वाली अर्जियों की तादाद के पेशे नजर जो अब दहिंदगान, दरखास्त दहिंदगान के लिए ये यकीनी बनाना जरूरी है कि एक वाजेह और मुस्तकिल नुक़्ता-ए-नजर इखतियार किया जाए। सरकारी कंसलटेंटस के जरीया मुशावरत, जायजा और रियास्ती हुकूमतों जैसे इस्टेक होल्डरज के साथ मुशावरत, ये अर्ज़ किया जाता है कि ज्यादा-तर मुआमलात में जवाबी हलफनामे अभी तक दाखिल नहीं किए गए हैं।
डिवीजन बेंच हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा और जस्टिस सचिन दत्ता ने पीआईएल को 26 जुलाई को अगली समाअत के लिए दर्ज करते हुए मर्कजी हुकूमत के पब्लिक प्रासीक्यूटर कीर्तिमान सिंह को तमाम मुकद्दमात की मुंतकली और यकजा करने की हिदायात लेने के लिए दो हफ़्ते का वक़्त दिया। मुआमले में अजऱ्ी दाखिल करने के लिए दिल्ली वक़्फ बोर्ड को वक़्त दिया गया है। उपाध्याय की तरफ से दायर दरखास्त में मर्कज या ला कमीशन आफ इंडिया आर्टीकल 14 की रूह के मुताबिक ट्रस्ट, ट्रस्टी और चैरिटी, खैराती इदारों के तौर पर काम करने की हिदायत की दरखास्त की गई है। इसके अलावा हर एक के लिए यकसाँ कानून का मुसव्वदा तैयार करने और उसे अवामी बहस के लिए शाइआ करने की हिदायत भी मांगी गई है।
दरखास्त में वक़्फ एक्ट 1995 की दफआत के जवाज को चैलेंज किया गया है, और कहा गया है कि ये वक़्फ इमलाक के इंतिजाम की आड़ में बनाए गए हैं, लेकिन ऐसा कोई कानून दूसरे मजहब के पैरोकारों के लिए नहीं है। इसलिए ये सैकूलरिजम, कौम के इत्तिहाद और सालमीयत के खिलाफ है, दरखास्त में कहा गया है। ये नोटिस गुजश्ता साल अप्रैल में एक पीआईएल पर जारी किया गया था।
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