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सऊदी अरब में किराये पर मिलेंगी निजी रिहायश गाहें

 रियाज : आईएनएस, इंडिया 

सऊदी वजारत सयाहत (पर्यटन मंत्रालय) ने फरोग सयाहत (पर्यटन को बढ़ावा देने) के लिए नए कवाइद की मंजूर दी है। इन कवाइद के तहत आम सऊदी शहरीयों को भी इजाजत होगी कि वो अपनी जायदादें गैर मुल्की सय्याहों को किराए पर रिहायशी जरूरीयात के लिए दे सकेंगे। 

वजीर सयाहत अहमद अल खतीब ने इस बारे में कहा है कि कवाइद में ये तबदीली ममलकत की निशात सानिया के लिए कोशिशों का हिस्सा है। मकसद सयाहत के हवाले से तयकरदा मुमलिकती एहदाफ को पूरा करना है। इन नए कवाइद का मकसद शहरीयों को सयाहती मकासिद के लिए सरमायाकारी की तरफ लाना भी है। इसके नतीजे में सय्याहों को भी ज्यादा से ज्यादा सहूलयात और सयाहती मवाके मुहय्या हो सकेंगें। वजीर सयाहत ने कहा इस फैसले से सऊदी नौजवानों के लिए रोजगार के मवाके भी बढ़ेंगे। 

वजारत सयाहत ने इस सिलसिले में सऊदी शहरीयों की रहनुमाई के लिए बताया कि अपना घर सय्याहों को किराए पर देने के लिए वो महिकमा सयाहत से इजाजतनामा हासिल करेंगे। उनके लिए ये जरूरी होगा कि वो अपनी इन जायदादों के लिए इजाजत नामे की दरखास्त दें जो अपार्टमंट्स की सूरत में हैं, शहरी रिहाइशों के तौर पर या विलाज की शक्ल में हों। हालांकि ये जरूरी है कि इन जायदादों को पहले से रिहायशी या जरई मकासिद के लिए डिक्लेयर कर रखा हो। मालिक रिहायश के लिए ये भी जरूरी होगा कि वो मुताल्लिका जायदादों से मुताल्लिक जरूरी मालूमात से वजारत को आगाह करे और सय्याहों के साथ इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट करें। इस सिलसिले में एक सऊदी शहरी को उनकी एक रिहायश के लिए ज्यादा से ज्यादा तीन इजाजत नामे जारी किए जा सकेंगे। ख़्याल रहे वजारत सयाहत ने इस इजाजत के साथ-साथ सय्याहों के तहफ़्फुज के लिए भी मुख़्तलिफ कवानीन पेश किए हैं ताकि निजी इमलाक में किराए पर रहते हुए उनको हर तरह का तहफ़्फुज और सहूलत मयस्सर रहे।

डयूटी फ्रÞी शॉप्स में शराब फरोखत करने पर पाबंदी

सऊदी अरब की जकात, टैक्स और कस्टम्ज अथार्टी ने कहा है डयूटी फ्रÞी दुकानों के कियाम के लिए कवाइद-ओ-जवाबत के मुताबिक शराब को डयूटी फ्रÞी दुकानों पर फरोखत करने की इजाजत नहीं होगी। इस सिलसिले में पूछे गए एक सवाल के जवाब में अथार्टी ने कहा कि अल्कोहल उन चीजों में से एक है जिसे फ्रÞी मंडीयों के कियाम के कवाइद-ओ-जवाबत के मुताबिक ओपन मार्कीट में फरोखत करने की इजाजत नहीं है। सरकारी गजट ने इन कवाइद की तफसीलात शाइआ की हैं जो 30 दिन के बाद नाफिज उल-अमल होंगे।


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