सोलह खंबा शौचालय : हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सौंपा ज्ञापन
मोहम्मद हासम अली : अजमेर
ख्वाजा साहब की दरगाह के निकट स्थित 16 खंबा शौचालय को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ द्वारा दिए गए फैसले को लेकर याचिकाकर्ताओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दरगाह कमेटी के अध्यक्ष के नाम सहायक नाजिम को ज्ञापन सौंपा।
दरगाह कमेटी द्वारा बनाए गए 16 खंबा शौचालय को लेकर 1 नवंबर को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर आदेश दिया गया था। तत्संबंध में याचिकाकर्ताओं दोबारा दरगाह कमेटी के अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा जिसमें बताया गया कि न्यायालय द्वारा 28 फरवरी 2018 को याचिकाकर्ता और सामाजिक कार्यकतार्ओं के ज्ञापन को दरगाह कमेटी को संज्ञान लेने कहा गया है। ज्ञापन में बताया गया कि 28 फरवरी को ज्ञापन देकर मांग की गई थी की दरगाह कमेटी की संपत्ति 16 खंबा शौचालय को लेकर दरगाह कमेटी ने दरगाह दीवान से जो अनुबंध किया है, उसे रद्द किया जाए और शौचालय की भूमि पर सिर्फ शौचालय ही बनाया जाए। साथ ही वेटिंग हॉल पर लगाए गए शटर को हटाकर शौचालय के ऊपर से ही वेटिंग हॉल का रास्ता जोड़ा जाए। ज्ञापन देने वालों में सैयद फखर काजमी, गुलाम मुस्तफा चिश्ती, काजी मुनव्वर अली, अहसान मिर्जा, सैयद अनवर चिश्ती, पीर नफीस मियां चिश्ती, काजी अनवर अली, अब्दुल नईम खान, पार्षद मोहम्मद शाकिर, सलमान खान, बाबर चिश्ती, मुजाहिद काजमी, उस्मान घड़ियाली, राहुल अमीन, सैय्यद गुलजार चिश्ती आदी मोजूद थे।