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ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में लगी कारोबारी पाबंदियां खत्म

नई दिल्ली : आईएनएस, इंडिया 

सुप्रीमकोर्ट ने ताजमहल के 500 मीटर के अंदर कारोबारी सरगर्मियों पर लगी पाबंदी हटा दी है। सुप्रीमकोर्ट ने 9 नवंबर को आगरा डेवलपमेंट अथार्टी को ताजमहल के करीब तिजारती सरगर्मियों के माहौल पर पड़ने वाले असरात का कोई सर्वे ना करने पर फटकार लगाई और उसे अफसोसनाक सूरत-ए-हाल करार दिया। 

सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि उसे सुपर एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करना होगा, क्योंकि एडीए अपना फर्ज़ अदा करने में नाकाम रहा है। इसके साथ ही अदालत ने सदियों पुरानी यादगार की बाउंड्री वाल के बाहर तमाम तिजारती सरगर्मियों को रोकने के लिए दिए गए नोटिस पर रोक लगा दी है। बेंच ने नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीटियूट (एनईआरआई) को हिदायत दी कि वो तिजारती सरगर्मियों के ताजा सर्वे की बुनियाद पर, खासतौर पर ताजमहल की बाउंड्री वाल के 500 मीटर के अंदर माहौलियात के असरात का जायजा जल्द अज जल्द करे। 

सीनीयर वकील मुकुल रोहतगी ने दुकान के मालिकान की तरफ से पेश होते हुए कहा कि वो कई दहाईयों से अपना कारोबार कर रहे हैं और इलाके में उनकी रिहायश गाह भी है, अब आगरा डेवलपमेंट अथार्टी ने उन्हें बंद करने का नोटिस दिया है। ये 2000 इदारे गुजिश्ता 40 साल से चल रहे हैं। जस्टिस एडीएन राव ने कहा कि ताजमहल के 500 मीटर के अंदर तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी का हुक्म 1996 से मौजूद है और उसे बार-बार दुहराया गया है। इस दौरान चांदनी रातों में ताज का दौरा करने के खाहिशमंद सय्याहों के लिए अदालत ने अपने 2004 के हुक्म में तरमीम करते हुए हुक्काम को हिदायत की कि वो 24 घंटे पहले टिकट देने के बजाय आॅनलाइन टिकटिंग की सहूलत मुतआरिफ कराए।



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