मथुरा ईदगाह तनाजा : सुन्नी सेंटर्ल वक़्फ बोर्ड जिÞला अदलिया में पेश नहीं हो सका
दुबारा जारी होगा नोटिस
शाही ईदगाह को हटाने का मुतालिबा
मथुरा : आईएनएस, इंडिया
सुन्नी सेंटर्ल वक़्फ बोर्ड, बुध को मथुरा के सिविल जज सीनीयर डिवीजन की अदालत में शाही ईदगाह मस्जिद तनाजा (विवाद) से मुताल्लिक अखिल भारत हिंदू महासभा के कौमी खजांची के मुआमला की समाअत में शिरकत नहीं कर सका जिसके चलते अदालत में समाअत का अमल आगे ना बढ़ सका।
अदालत ने वक़्फ बोर्ड को नोटिस भेजने की हिदायत दी है। वहीं सुप्रीमकोर्ट की वकील रंजना अग्नीहोत्री के मुआमला में शाही ईदगाह मस्जिद की जानिब से जवाब दाखिल करने को कहा गया था, लेकिन शाही ईदगाह की जानिब से हाईकोर्ट के हुक्म-ए-इमतिनाई (निषोधाज्ञा) का हवाला देते हुए जवाब देने से इनकार कर दिया। सिविल जज सीनीयर डिवीजन ने दोनों मुकद्दमात की समाअत के लिए 8 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। बुध को सिविल जज सीनीयर डिवीजन की अदालत में अखिल भारत हिंदू महासभा के कौमी खजोची दिनेश शर्मा के मुआमले में 7 रोल 11 पर समाअत शुरू होनी थी। सुन्नी सेंटर्ल वक़्फ बोर्ड की अदालत में पेश ना होने की वजह से समाअत नहीं हो सकी। पार्टी ने कहा कि अदालत ने उन्हें बोर्ड को नोटिस भेजने की हिदायत की है। उसी वक़्त, सुप्रीमकोर्ट के वकील रंजना अग्नीहोत्री मुआमले में, उनके वकील गोपाल खंडेलवाल ने बताया कि उन्होंने शाही ईदगाह की तरफ से अदालत में जवाब देने को कहा। शाही ईदगाह के सेक्रेटरी एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि सुप्रीमकोर्ट की एडवोकेट रंजना अग्नीहोत्री के केस में हाईकोर्ट से हुक्म-ए-इमतिनाई जारी है। याद रहे कि अखिल भारत हिंदू महासभा के कौमी खजांची और सुप्रीमकोर्ट के वकील ने मथुरा शाही ईद-गाह की जमीन पर श्रीकृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ अराजी का दावा करते हुए वहां से शाही ईदगाह को हटाने का मुतालिबा किया है।