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सरकारी मुलाजमीन के लिए आसान नहीं होगा दूसरी शादी करना

बिहार : अक्द-ए-सानी अब मजीद मुश्किल 


पटना :
अगर आप बिहार में रहकर दूसरी शादी करने की सोच रहे हैं तो रियासती हुकूमत ने आपके लिए नई हिदायात जारी की हैं। ये हिदायत खासतौर पर बिहार हुकूमत में काम करने वालों के लिए है। नितीश हुकूमत ने फैसला किया है कि अगर आप सरकारी मुलाजमत के दौरान दूसरी शादी करते हैं तो इसके लिए पहले आपको अपने महकमा को मालूमात देनी होगी। इजाजत मिलने के बाद ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं। 

अगर इजाजत ना ली जाये तो ये शादी कुल अदम समझी जाएगी। हुकूमत बिहार के रहनुमा खुतूत में कहा गया है कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम को पर्सनल ला के तहत दुबारा शादी की इजाजत मिल भी गई हो, उसकी शादी महकमे में उस वक़्त तक दुरुस्त नहीं होगी जब तक हुकूमत से इजाजत नहीं ली जाती। कई केसेज में धोकादही के वाकियात भी रिपोर्ट हुए। इसके बाद हुकूमत ने फैसला किया है कि बिहार हुकूमत के किसी भी मुलाजिम को शादी करने से पहले अपने महकमा को मतला (सूचित) करना होगा। उसके बाद ही उसकी बेवक्त मौत की सूरत में दूसरी बीवी से पैदा होने वाले बच्चों को हमदर्दी की नौकरी मिल सकेगी। दूसरी शादी के रहनुमा खुतूत का आर्डर जिलों को भेजा गया है। 

सर्विस के दौरान गैर वक़्ती मौत की सूरत में, जिंदा बच जानेवाले मियां बीवी या उनके बच्चों को हुकूमत से इजाजत लेने के बाद मुआवजा का दुबारा शादी का फायदा मिलेगा। ताहम, पेंशन या हमदर्दी की नौकरी देने में पहली बीवी को तर्जीह दी जाएगी। इस सिलसिले में महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम महकमों के सरबराहान, सब डवीजनल कमीशनर्ज, तमाम अजला के आफिसरान को अहकामात जारी कर दिए हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी हुकमनामे में कहा गया है कि दूसरी शादी करने वाले अफराद के लिए भी इसकी रजिस्ट्रेशन लाजिÞमी है। 

बताया गया है कि दूसरी शादी के बाद हमदर्दी की नौकरी का फायदा उसी सूरत में मिलेगा जब उसने हुकूमत से इजाजत लेकर कानूनी तरीके से शादी की हो। ऐसे मुआमलात में हुकूमती सतह पर तयशुदा तमाम उसूल-ओ-जवाबत पर अमल करना जरूरी समझा जाएगा। इसमें ये भी कहा गया है कि अगर किसी भी सूरत में एक से ज्यादा शादियां दुरुस्त हैं, तब भी जिंदा रहने वाले मियां बीवी हमदर्दाना बहाली के लिए जेरे कफालत अफराद के जुमरे में पहले नंबर पर होंगे। जब तक दूसरी बीवी अदम एतराज का हलफनामा जमा नहीं कराती, उसकी बहाली पर गौर नहीं किया जाएगा।


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