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अजमेर में बिछेगा फ्लाइओवर का जाल, संगे बुनियाद आज

केन्द्रीय सडक एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगें वर्चुअल शिलान्यास

जयपुर भाकरोटा चौराहे पर होगी जयपुर व अजमेर पार्लियामानी इलाके (संसदीय क्षेत्र) की संगे बुनियाद की तकरीब 

मोहम्मद हाशम अली : अजमेर 

File photo

अजमेर शरीफ में जल्द ही फ्लाईओवरों का जाल बिछना शुरू होगा। अजमेर पार्लियामानी इलाके के एनएच 8 पर तकरीबन 300 करोड की लागत से नए फ्लाइआॅवर तामीर किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ पुलियों आौर सर्विस लेन की मरम्मत व उनका चौड़ीकरण किया जाएगा। एनएच 08 पर महलां, मोखमपुरा, गाडोता, सांवरदा, पडासोली, बान्दरसिन्दरी, हरमाडा चौराहा, किशनगढ एयरपोर्ट चौराहा, सराधना एंव खरवा में नए फ्लाईओवर की तामीर को मंजूरी मिल चुकी है। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने गुजिश्ता मानसून सत्र के दौरान सड़क और ट्रांसपोर्ट के मर्कजी वजीर नितिन गडकरी से जाती तौर पर मुलाकात कर उनके पार्लियामानी इलाके अजमेर में आवाजाही की खुसूसी सड़कों के अलावा अजमेर-जयपुर व किषनगढ-ब्यावर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर आए दिन होने वाले सड़क हादसे के चलते आम जन को होने वाली परेशानियों की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि इसकी वजह से किशनगढ-जयपुर खण्ड पर पाटन, बान्दरसिन्दरी, दांतरी, पडासोली, गाढोता, मोखमपुरा, सावरंदा, महला गांव के वाशिंदों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की परेशानी को देखते हुए उन्होंने सड़क की मरम्मत करने समेत फलाईओवर की तामीर की मांग की थी जिस पर अगस्त 2021 को सडक परिवहन वजारत की जानिब से तकरीबन 1200 करोड रुपए से नए ओवर ब्रिज / फ्लाई ओवर की मंजूरी दी गई थी। 

संगे बुनियाद आज

मर्कजी सडक एवं ट्रांसपोर्ट वजीर नितिन गडकरी 27 जून पीर को फलाईओवर की वर्चुअल तौर पर संगे बुनियाद रखेंगे। 


पेशगी इजाजत के बगैर जुलूस निकालने पर पाबंदी

जिला मजिस्ट्रेट अंश दीप ने जिले में पेशगी इजाजत के जुलूस निकालने और किसी भी तरह के इज्तिमाई प्रोग्राम (सार्वजनिक कार्यक्रम) मुनाकिद करने पर पाबंदी आयद कर दी है। जरूरी होने पर मुंतजमीन (आयोजकों) को अजमेर शहर के लिए एडीएम सिटी व सब डिवीजन में मुताल्लिका (संबंधित) एसडीएम पेशगी इजाजत लेनी होगी। 

जिला मजिस्ट्रेट अंश दीप ने बताया कि जाब्ता फौजदारी 1973 की दफा 144 के तहत अजमेर जिले के सरहदी इलाके में अवामी तहफ्फुज और अमन (जन सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति) बनाए रखने की गरज से ये हुक्म फौरी तौर पर नाफिजुल अमल (तत्काल प्रभाव से लागू) होगा। इसके तहत अजमेर जिले के सरहदी इलाके में मुख्तलिफ मौकों पर इजाजत के बगैर जुलूस और इज्तिमाई प्रोग्राम वगैरह पर पाबंदी रहेगी। मजकूरा ममनूआत एहकामात की खिलाफवरजी (उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन) करने वाले के खिलाफ दफा 188, 269 270 मुकदमा चलाया जा सकता है। ये पाबंदी अगले एहकामात तक लागू रहेंगे। 


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