दुबई : मुत्तहदा अरब अमीरात ने आम इकामा वीजे और ग्रीन अकामे में फर्क़ और ग्रीन इकामा होल्डरज के लिए फवाइद के हवाले से बयान जारी किया है। अल अमीरातुल यौम के मुताबिक सरकारी वेबसाइट पर बताया गया कि ग्रीन इकामा 2021 में मुतआरिफ कराया गया। ग्रीन इकामा होल्डर को पाँच बरस तक किसी स्पांसर, मेजबान या आजिर की मदद दरकार नहीं होती। मीयाद खत्म होने पर उसकी तजदीद (नवीनीकरण) भी हो सकती है। बयान में ग्रीन इकामा होल्डर्ज को मिलने वाली सहूलतों के हवाले से बताया गया कि ग्रीन इकामा होल्डर गैरमुल्की अपने अहल-ए-खाना के वीजे निकलवा सकते हैं। उन्हें शौहर, बीवी, औलाद और करीबी रिश्तेदारों के लिए हर तरह के अकामे के इजरा में आसानी होती है। ग्रीन होल्डर्ज 25 साल तक के बेटों को अपने अकामे पर रख सकते हैं। इससे कब्ल बेटों को अकामे पर रखने के लिए इंतिहाई उम्र 18 बरस थी। ग्रीन इकामा होल्डर गैर शादीशुदा बेटियों को अपने हमराह रख सकते हैं। उनके लिए इंतिहाई उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। माजूर औलाद को भी अपने हमराह रखने के लिए कोई इंतिहाई उम्र की शर्त नहीं है। ग्रीन इकामा खत्म होने या मंसूख होने पर 6 माह तक कार्रवाई से महफूज रहते हैं। ग्रीन इकामा होल्डर के वीजे की जो मीयाद होती है, वही उसके अहल-ए-खाना को भी हासिल होती है। इमाराती हुकूमत ने ग्रीन इकामा की दरखास्त देने वालों के जुमरे और जवाबत मुकर्रर किए हैं। आजाद कारोबार के लिए ग्रीन अकामे के ख्वाहिशमंदों को वजारत अफरादी कुव्वत से आजाद कारोबार का परमिट हासिल करना होगा। बीए पास होना लाजिÞमी है या स्पेशल डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए। आजाद कारोबार से पिछले दो बरसों के दौरान सालाना आमदनी कम अज कम तीन लाखा 60 हजार दिरहम होना जरूरी है या ये कि उम्मीदवार इमारात में तवील मुद्दत तक कियाम के दौरान अपनी माली पोजीशन वाजेह करे। हुकूमत से मुलाजमत के मूसिर मुआहिदे की बुनियाद पर वर्क परमिट हासिल करना होगा। ये भी साबित करना होगा कि वो हुनर-मंदों के जुमरे से ताल्लुक रखता है। इसके लिए कम अज कम तालीम बीए पास होना जरूरी है। माहाना तनख़्वाह कम अज कम 15 हजार दिरहम हो।
दुबई : मुत्तहदा अरब अमीरात ने आम इकामा वीजे और ग्रीन अकामे में फर्क़ और ग्रीन इकामा होल्डरज के लिए फवाइद के हवाले से बयान जारी किया है। अल अमीरातुल यौम के मुताबिक सरकारी वेबसाइट पर बताया गया कि ग्रीन इकामा 2021 में मुतआरिफ कराया गया। ग्रीन इकामा होल्डर को पाँच बरस तक किसी स्पांसर, मेजबान या आजिर की मदद दरकार नहीं होती। मीयाद खत्म होने पर उसकी तजदीद (नवीनीकरण) भी हो सकती है। बयान में ग्रीन इकामा होल्डर्ज को मिलने वाली सहूलतों के हवाले से बताया गया कि ग्रीन इकामा होल्डर गैरमुल्की अपने अहल-ए-खाना के वीजे निकलवा सकते हैं। उन्हें शौहर, बीवी, औलाद और करीबी रिश्तेदारों के लिए हर तरह के अकामे के इजरा में आसानी होती है। ग्रीन होल्डर्ज 25 साल तक के बेटों को अपने अकामे पर रख सकते हैं। इससे कब्ल बेटों को अकामे पर रखने के लिए इंतिहाई उम्र 18 बरस थी। ग्रीन इकामा होल्डर गैर शादीशुदा बेटियों को अपने हमराह रख सकते हैं। उनके लिए इंतिहाई उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। माजूर औलाद को भी अपने हमराह रखने के लिए कोई इंतिहाई उम्र की शर्त नहीं है। ग्रीन इकामा खत्म होने या मंसूख होने पर 6 माह तक कार्रवाई से महफूज रहते हैं। ग्रीन इकामा होल्डर के वीजे की जो मीयाद होती है, वही उसके अहल-ए-खाना को भी हासिल होती है। इमाराती हुकूमत ने ग्रीन इकामा की दरखास्त देने वालों के जुमरे और जवाबत मुकर्रर किए हैं। आजाद कारोबार के लिए ग्रीन अकामे के ख्वाहिशमंदों को वजारत अफरादी कुव्वत से आजाद कारोबार का परमिट हासिल करना होगा। बीए पास होना लाजिÞमी है या स्पेशल डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए। आजाद कारोबार से पिछले दो बरसों के दौरान सालाना आमदनी कम अज कम तीन लाखा 60 हजार दिरहम होना जरूरी है या ये कि उम्मीदवार इमारात में तवील मुद्दत तक कियाम के दौरान अपनी माली पोजीशन वाजेह करे। हुकूमत से मुलाजमत के मूसिर मुआहिदे की बुनियाद पर वर्क परमिट हासिल करना होगा। ये भी साबित करना होगा कि वो हुनर-मंदों के जुमरे से ताल्लुक रखता है। इसके लिए कम अज कम तालीम बीए पास होना जरूरी है। माहाना तनख़्वाह कम अज कम 15 हजार दिरहम हो।
