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हिजाब : फर्ज़ या वाजिब अहकाम की खिलाफवरजी गुनाह


हाईकोर्ट का फैसला दस्तूर और शरीयत के खिलाफ : मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड

नई दिल्ली : आईएनएस, इंहिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब के सिलसिले में जो फैसला दिया है, वो इस्लामी तालीमात के खिलाफ और शरई हुक्म के मुगाइर है, अदालत का ये फैसला दस्तूर की दफा 15 के भी खिलाफ है जो मजहब, नस्ल, जातपात और जबान की बुनियाद पर हर किस्म की तफरीक के खिलाफ है। जो अहकाम फर्ज़ या वाजिब होते हैं, वो लाजिम होते हैं, और उनकी खिलाफवरजी गुनाह है, इस लिहाज से हिजाब एक लाजिÞमी हुक्म है अगर कोई इस हुक्म पर अमल ना करे तो वो गुनाहगार होता है। इस वजह से ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हिजाब इस्लाम का लाजिÞमी हुक्म नहीं है, इन ख़्यालात का इजहार आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के जनरल सेके्रटरी हजरत मौलाना खालिद सैफ उल्लाह रहमानी साहिब ने अपने अखबारी बयान में कहा। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से मुस्लमान अपनी कोताही और गफलत की वजह से शरीयत के बाअज अहकाम में तसाहुल से काम लेते हैं, नमाज नहीं पढ़ते और रोजा नहीं रखते, इस का ये मतलब नहीं है कि नमाज और रोजा लाजिम नहीं हैं, फिर ये कि अपनी पसंद का लिबास पहनना और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस्म के बाअज हिस्से को छुपाना और बाअज हिस्सों को खुला रखना हर शहरी का दस्तूरी हक है, इसमें हुकूमत की तरफ से किसी तरह की पाबंदी फर्द की आजादी को मजरूह करने के मुतरादिफ है। 

उन्होंने आगे कहा कि ये भी एक हकीकत है कि हमारे मुल्क में मुख़्तलिफ मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, और बहुत से मवाके पर वो अपनी मजहबी अलामतों का इस्तिमाल करते हैं, खुद हुकूमत भी बाअज मजहबी फिरकों के लिए उनकी खुसूसी अलामतों को इस्तिमाल की इजाजत देती है, यहां तक के उनके लिए कानून में तरमीम (सुधार) भी की गई है, ऐसी सूरत में मुस्लमान तालिबात को हिजाब के इस्तिमाल से रोकना मजहब की बुनियाद पर तफरीक की शक्ल करार पाएगी, फिर ये बात भी काबिल-ए-तवज्जा है कि यूनीफार्म मुकर्रर करने का हक स्कूलों की हद तक है और जो मुआमला हाईकोर्ट गया है, वो स्कूलों का नहीं कॉलेज का है, इसलिए जाबता के मुताबिक इंतिजामीया को अपनी तरफ से यूनीफार्म नाफिज करने का हक नहीं था। उन्होंने कहा कि आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड इस फैसले पर गहरे रंज और दुख का इजहार करता है और वो जल्द ही इस सिलसिले में मुनासिब कदम उठाएगा और आइन्दा की हिक्मत-ए-अमली पर गौर करेगा।


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