नई दिल्ली : हुकूमत हिंद ने 27 मार्च से मुल्क आने और जाने वाली तमाम बैन-उल-अकवामी परवाजों की खिदमात की इजाजत दे दी है। हुकूमत ने कहा है कि ये बैन-उल-अकवामी परवाजें सिर्फ़ वजारत-ए-सेहत और खानदानी बहबूद की तरफ से गैर मुल्की परवाजों के लिए मुकर्रर करदा रहनुमा खुतूत के तहत चलेंगी। इस सिलसिले में डायरेक्टोरेट जनरल आफ सिविल एवीएशन की तरफ से रहनुमा खुतूत जारी किए गए हैं। जिसमें कहा गया है कि तमाम तय-शुदा बैन-उल-अकवामी तिजारती परवाजों की सर्विस 23 मार्च 2020 को मुअत्तल कर दी गई थी। इस हवाले से एक सर्कुलर 19 मार्च 2020 को जारी किया गया था। जिसके बाद, 28 फरवरी 2022 को ताजा तरीन सर्कुलर के तहत, भारत आने और जाने वाली कमर्शियल मुसाफिर खिदमात को अगले अहकामात तक मुअत्तल कर दिया गया। डीजीसीए ने कहा है कि दुनिया-भर में कोविड 19 के खिलाफ बढ़ती वैक्सीनेशन के पेश-ए-नजर और तमाम मुताल्लिका अफराद से मुशावरत के बाद इन बैन-उल-अकवामी परवाजों की सर्विस को मुकम्मल तौर पर दुबारा शुरू करने का फैसला किया गया है। ये उसूल 27 मार्च 2022 से लागू होगा। फिलहाल, गैर मुल्की मुसाफिर परवाजों पर मौजूदा पाबंदी 26 मार्च की रात 12 बजे तक नाफिज रहेगी। एयर बबल मुआहिदा भी इसी मुद्दत के लिए नाफिज उल-अमल रहेगा। ताहम, इस नरमी के साथ, ये कहा गया है कि तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयर लाईन्ज को कोविड 19 से मुताल्लिक वजारत-ए-सेहत और खानदानी बहबूद की हिदायात पर पूरी तरह अमल करना होगा। हुकूमत पहले ही हिन्दोस्तान पहुंचने पर गैर मुल्की मुसाफिरों को लाजिÞमी तौर पर क्वारेंटीन में रखने के उसूल को खत्म कर चुकी है। ताहम, गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए लाजिÞमी वैक्सीनेशन पहले की तरह जरूरी होगी। हिन्दोस्तान में कोविड 19 की वैक्सीनेशन 175 करोड़ से तजावुज कर गई है। अब मुल्क में रोजाना नए केसिज कम हो कर 5 हजार से भी कम हो गए हैं।
नई दिल्ली : हुकूमत हिंद ने 27 मार्च से मुल्क आने और जाने वाली तमाम बैन-उल-अकवामी परवाजों की खिदमात की इजाजत दे दी है। हुकूमत ने कहा है कि ये बैन-उल-अकवामी परवाजें सिर्फ़ वजारत-ए-सेहत और खानदानी बहबूद की तरफ से गैर मुल्की परवाजों के लिए मुकर्रर करदा रहनुमा खुतूत के तहत चलेंगी। इस सिलसिले में डायरेक्टोरेट जनरल आफ सिविल एवीएशन की तरफ से रहनुमा खुतूत जारी किए गए हैं। जिसमें कहा गया है कि तमाम तय-शुदा बैन-उल-अकवामी तिजारती परवाजों की सर्विस 23 मार्च 2020 को मुअत्तल कर दी गई थी। इस हवाले से एक सर्कुलर 19 मार्च 2020 को जारी किया गया था। जिसके बाद, 28 फरवरी 2022 को ताजा तरीन सर्कुलर के तहत, भारत आने और जाने वाली कमर्शियल मुसाफिर खिदमात को अगले अहकामात तक मुअत्तल कर दिया गया। डीजीसीए ने कहा है कि दुनिया-भर में कोविड 19 के खिलाफ बढ़ती वैक्सीनेशन के पेश-ए-नजर और तमाम मुताल्लिका अफराद से मुशावरत के बाद इन बैन-उल-अकवामी परवाजों की सर्विस को मुकम्मल तौर पर दुबारा शुरू करने का फैसला किया गया है। ये उसूल 27 मार्च 2022 से लागू होगा। फिलहाल, गैर मुल्की मुसाफिर परवाजों पर मौजूदा पाबंदी 26 मार्च की रात 12 बजे तक नाफिज रहेगी। एयर बबल मुआहिदा भी इसी मुद्दत के लिए नाफिज उल-अमल रहेगा। ताहम, इस नरमी के साथ, ये कहा गया है कि तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयर लाईन्ज को कोविड 19 से मुताल्लिक वजारत-ए-सेहत और खानदानी बहबूद की हिदायात पर पूरी तरह अमल करना होगा। हुकूमत पहले ही हिन्दोस्तान पहुंचने पर गैर मुल्की मुसाफिरों को लाजिÞमी तौर पर क्वारेंटीन में रखने के उसूल को खत्म कर चुकी है। ताहम, गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए लाजिÞमी वैक्सीनेशन पहले की तरह जरूरी होगी। हिन्दोस्तान में कोविड 19 की वैक्सीनेशन 175 करोड़ से तजावुज कर गई है। अब मुल्क में रोजाना नए केसिज कम हो कर 5 हजार से भी कम हो गए हैं।