Top News

इंडोनेशिया ने शादी से पहले ताअल्लुकात को कानूनन जुर्म करार दिया, ‘लिव इन’ का कांसेप्ट नहीं

जकार्ता : आईएनएस, इंडिया 

इंडोनेशिया में गैर अजदवाजी जिन्सी ताल्लुकात (शादी से पहले ताअल्लुकात) को जुर्म करार दिया गया है। मगरिबी नाकिदीन का कहना है कि नए कवानीन से इंडोनेशिया में जमहूरी आजादीयों पर जरब लगी है। फौजदारी कवानीन में तरमीम (सुधार) की मुखालिफत करने वालों ने इंडोनेशिया के अराकीन पार्लियामान से उन मुतनाजा (विवादित) कवानीन की तौसीक ना करने की अपील की थी। 

इन कवानीन के तहत गैर अजदवाजी (शादीशुदा) जिन्सी ताल्लुकात रखने यहां तक कि शादी के बगैर साथ रहने वाले जोड़ों को कैद की सजा दी जाएगी। तमाम अहम सियासी जमातों ने इस बिल की हिमायत की जिसके बाद पार्लियामान ने कवानीन में तरमीम को मंजूरी दे दी। हालाँकि दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले मुल्क में नाकिदीन का कहना है कि इन कवानीन से जमहूरी आजादीयों को खतरा लाहक हो गया है। गोका पार्लियामान ने नए फौजदारी कवानीन की तौसीक कर दी, ताहम उनका इतलाक तीन बरस में होगा। इंडोनेशिया में इस वक़्त जिना कानूनन जुर्म है, ताहम कब्ल अज शादी जिन्सी ताल्लुक कायम करने पर पाबंदी नहीं। इस वक़्त जिन कवानीन पर अमल दरआमद होता है, उनमें से बेशतर का ताल्लुक नीदरलैंड के नौआवादियाती कवानीन से है। कानून और इन्सानी हुकूक के नायब वजीर एडवर्ड उमर शरीफ ने नए कवानीन की मंजूरी के बाद कहा कि हम 59 बरसों से इसका इंतिजार कर रहे थे। नए कवानीन के तहत गैर अजदवाजी जिन्सी ताल्लुकात के लिए एक बरस कैद और शादी के बगैर साथ रहने वालों को छ: माह कैद की सजा हो सकती है। ताहम (हालांकि) पुलिस इस हवाले से किसी शिकायत की तफतीश उसी वक़्त करेगी जब खानदान के किसी रुकन की जानिब से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। 

नीदरलैंडज से आजादी हासिल करने के बाद से ही इंडोनेशिया में फौजदारी कवानीन पर नजर-ए-सानी का मुआमला मौजू बेहस रहा है। फौजदारी कवानीन पर नजर-ए-सानी करने वाले कमीशन के सरबराह का कहना था कि पुराने कवानीन डच सकाफ़्त (संस्कृति) का हिस्सा थे और अब ये काबिल अमल नहीं रह गए हैं। नए कवानीन में सदर या रियास्ती इदारों की तौहीन करने और रियास्ती आईडीयालोजी के बरखिलाफ मौकिफ का इजहार करना भी काबिल-ए-सजा जुर्म होगा। नए कानून में सदर या नायब सदर के वकार पर हमला करने वाले को ज्यादा से ज्यादा तीन बरस तक कैद की सजा हो सकती है। हुकूमत की तौहीन करने वाले को 18 माह तक कैद की सजा हो सकती है जबकि समाजी बदअमनी पैदा करने के जुर्म में तीन बरस तक कैद की सजा दी जा सकती है। नाकिदीन का कहना है कि नए कवानीन से इंडोनेशिया में जमहूरी आजादीयों पर जरब लगी है। इंडोनेशिया में गोका गालिब आबादी मुस्लमानों की है, ताहम इस मुल्क में प्रोस्टेटेंट और कैथोलिक मसीही, हिंदू मत, बौद्ध मत और कनफीवशस इजम को भी तस्लीम किया जाता है। गोका मुस्लमानों की अक्सरीयत इस्लाम की जदीद तशरीहात पर अमल करती है।

बर्तानिया में लड़की को घूरना, सीटी बजाना जुर्म होगा

लंदन : एक तरफ जहां फ्रÞांस में फ्रÞी कंडोम बांटे जा रहे हैं, वहीं बर्तानिया में सड़क पर लड़की को घूरने व उसे देखकर सीटी बजाने जैसी हरकत को जुर्म करार दिया गया है। मुजरिम को दो बरस की सजा दी जा सकती है। बर्तानवी गृह मंत्री ने नए मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत किसी को देखकर सीटी बजाना, नामुनासिब इशारा करना, पीछा करना और घूरना जुर्म होगा। बर्तानिया में सेक्सुअल हेरासमेंट पहले ही जुर्म है। इस नए कानून से लोगों को रिपोर्ट करने की हौसला-अफजाई होगी। हालिया सर्वे के मुताबिक बर्तानिया में दो तिहाई लड़कियां खुद को रात या दिन के किसी वक़्त खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। सर्वे में कहा गया है कि 34 बरस से कम उमर की लड़की इस तरह के कमेंट्स का ज्यादा शिकार होती हैं लेकिन वो सबसे कम रिपोर्ट करती हैं। वाजेह रहे कि लंदन की बसों और ट्रेनों में लड़कियों के साथ ज्यादती के मामलों में इजाफा हुआ है। ट्रांसपोर्ट फार लंदन के मुताबिक एक साल के दौरान ट्रेनों और बसों में जिन्सी हिरासानी के 1813 मामले रिपोर्ट हुए हैं।


Post a Comment

if you have any suggetion, please write me

और नया पुराने