नई दिल्ली : आईएनएस, इंडिया
दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने दिल्ली तशद्दुद (हिंसा) के एक मुआमले में ताहिर हुसैन समेत आठ मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात तय करने का हुक्म दिया है।
एडीशनल सेशन जज ने मुल्जिमों के खिलाफ कत्ल की कोशिश, मुजरिमाना साजिÞश और गै़रकानूनी तौर पर जमा होने के इल्जामात आइद करने का हुक्म दिया है। वाकिया 25 फरवरी 2020 का है, जब अजय गोस्वामी नामी जखमी शख़्स का एक रिश्तेदार दयालपूर थाने पहुंचा और बताया कि अजय पर फसादाद के दौरान हमला हुआ है और वो हिंदू राव अस्पताल में दाखिल है। इत्तिला मिलने पर एएसआई विजयंत कुमार अस्पताल पहुंचे लेकिन अजय गोस्वामी बयान देने की पोजीशन में नहीं था। पुलिस ने अजय गोस्वामी के बयान पर एक मार्च 2020 को एफआईआर दर्ज की थी।
अदालत ने ताहिर हुसैन के अलावा तनवीर मुल्क, गुलफाम, नाजिम, कासिम, शाह आलम, रियासत अली और लियाकत अली के खिलाफ दफा 307, 120 बी और 149 के तहत जुर्म दर्ज करने का हुक्म दिया है। अजय गोस्वामी ने बताया था कि 25 फरवरी को वो अपने चचा के घर आया था। उस दौरान उसने मेन करावल नगर रोड पर लोगों के एक हुजूम को पथराव और गोलीयां चलाते हुए देखा। ये देखकर वह वापस अपने चचा के घर की तरफ भागने लगे। उसी समय उसे पीछे से गोली लगी। गुलफाम और तनवीर गली नंबर 5 और 6 के दरमयान से फायरिंग कर रहे थे। उसी दौरान उसके चचा वहां आए और उसे उठा कर कुछ लड़कों की मदद से मावी अस्पताल ले गए। पुलिस ने ताजीरात-ए-हिंद की दफा 307, 120 बी और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। तहकीकात के बाद, पुलिस ने एफआईआर में ताजीरात-ए-हिंद दफा 147, 148 और 149 भी शामिल की थी।