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पैगंबर-ए-इस्लाम के खिलाफ एहानत आमेज तबसरा, तमाम केस की दिल्ली में होगी सुनवाई


नई दिल्ली : आईएनएस, इंडिया
 

सुप्रीमकोर्ट ने पैगंबर इस्लाम (सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम) के खिलाफ एहानत आमेज रिमार्कस (आपत्तिजनक) केस में मुल्जिम और साबिक बीजेपी लीडर नवीन जिंदल को बड़ी राहत दी है। अदालत ने जिंदल के खिलाफ मुल्कभर में दर्ज मुकद्दमात को दिल्ली पुलिस को मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। 

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुन्द्रेश की बेंच ने अपने हुक्म में नवीन जिंदल को दिल्ली पुलिस की तहकीकात मुकम्मल होने तक उबूरी तहफ़्फुज भी दिया। दरअसल नवीन जिंदल ने अपने खिलाफ दर्ज मुकद्दमात को मंसूख करने के लिए सुप्रीमकोर्ट में दरखास्त दायर की थी जिसकी समाअत के बाद अदालत ने जिंदल को दिल्ली हाईकोर्ट में दरखास्त देने की इजाजत दी और कहा कि आइन्दा तमाम एफआईआर भी तहकीकात के लिए दिल्ली पुलिस को मुंतकिल कर दिए जाएं। नूपूर शर्मा केस में भी मुकद्दमात दिल्ली पुलिस को मुंतकिल कर दिए गए हैं। इससे कब्ल अदालत ने बीजेपी की मुअत्तल तर्जुमान नूपूर शर्मा के मुआमला में भी ऐसा ही हुक्म जारी किया था। 

साइम मेहंदी शीया पर्सनल ला बोर्ड के दुबारा सदर मुंतखब

लखनऊ : आईएनएस, इंडिया 

मौलाना साइम मेहंदी दूसरी बार शीया पर्सनल ला बोर्ड के सदर मुंतखब हुए। सनीचर को लखनऊ में मुनाकिदा मीटिंग के दौरान उन्हें मुंतखब किया गया। इजलास में बोर्ड के तमाम अराकीन ने मौलाना सय्याम मेहंदी के नाम पर मुहर जब्त की। लखनऊ में शीया पर्सनल ला बोर्ड की मीटिंग में बोर्ड के सदर के मुद्दतकार की तीन बरस मुकम्मल होने पर दुबारा सदर के इंतिखाबात पर राय ली गई और मुत्तफिका फैसले से मौलाना साइम मेहंदी को तीन बरस के लिए सदर बनाया गया। इससे कब्ल सन 2019 में उन्हें शीया पर्सनल ला बोर्ड का सदर बनाया गया था। उनकी मुद्दत पूरी होने पर दुबारा इंतिखाब हुआ और उन्हें मुत्तफिका तौर पर दुबारा सदर शीया पर्सनल ला मुंतखब कर लिया गया।

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