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पापूलर फ्रंट मुआमला : मुबय्यना मुल्जिम सलाह उद्दीन को 60 दिनों की उबूरी जमानत

नई दिल्ली : आईएनएस, इंडिया 


दिल्ली की एक अदालत ने पीएफआई केस के एक मुल्जिम को उसकी बीवी की डिलीवरी की बुनियाद पर 60 दिन की मुद्दत के लिए उबूरी जमानत दी है। 

मुल्जिम सय्यद सलाह उद्दीन को दिल्ली पुलिस ने गुजिश्ता माह पीएफआई केस में यूएपीए के तहत गिरफ़्तार किया था। एडीशनल सेशन जज ने जुमा को उबूरी जमानत देते हुए कहा कि तफतीशी दफ़्तर की तसदीकी रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि मुल्जिम की बीवी हामिला है। मुल्जिम के वालिद की उम्र तकरीबन 70 साल है और वो 40 फीसद माजूर है। इसके अलावा मुल्जिम के दो बच्चे हैं, जिनकी उमरें तकरीबन एक साल और तीन साल हैं। दरखास्त गुजार का बहनोई खानदान में है, ताहम उसके दो नाबालिग बच्चे भी हैं। अदालत ने मजीद कहा कि दरखास्त गुजार मुल्जिम को उबूरी जमानत की मीयाद खत्म होने के बाद मुताल्लिका जेल सुपरीेटेंडेंट के सामने सिरेंडर करने की हिदायत की जाती है। मुल्जिम मुजीब अल रहमान, मुहम्मद आरिफ हुसैन और सत्यम त्रिपाठी के वकीलों ने अदालत को बताया कि पूरा खानदान हर जरूरत के लिए दरखास्त गुजार पर मुकम्मल तौर पर मुनहसिर है। 

ख़्याल रहे कि अक्तूबर के पहले हफ़्ते में पुलिस ने पापूलर फ्रंट आफ इंडिया केस में कई गिरफ्तारियां की थीं। ये गिरफ्तारियां 28 सितंबर को मर्कजी हुकूमत की जानिब से तंजीम पर पाबंदी आइद करने के बाद की गईं। इससे कबल, दिल्ली पुलिस ने शहर के छ: जिलों में फैले पीएफआई यूनिटों पर छापा मारा था और मुबय्यना तौर पर ग्रुप से मुंसलिक 33 लोगों को हिरासत में लिया था। मर्कजी हुकूमत ने 28 सितंबर को पीएफआई और इससे मुल्हिका तन्जीमों पर मुबय्यना दहश्त गिरदाना सरगर्मियों और गै़रकानूनी कार्यवाहीयों के इल्जाम में पाबंदी लगा दी थी।


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