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धर्म संसद में हेट स्पीच मामला, सुप्रीमकोर्ट ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली : आईएनएस, इंडिया 

सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद में नफरतअंगेज तकरीर मुआमले में तौहीन का इल्जाम लगाने वाली अर्जी पर उत्तराखंड और दिल्ली हुकूमत से चार हफ़्तों में जवाब तलब किया है। 

धर्म संसद में हेट स्पीच मामला, सुप्रीमकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दोनों रियासती हुकूमतों से नफरतअंगेज तकारीर करने वालों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई के बारे में तफसीलात तलब की गई हैं। जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली ने पीर को अर्जगुजार तुषार गांधी की अर्जी पर समाअत करते हुए ये फैसला दिया। श्री गांधी की अर्जी के मुताबिक उत्तराखंड के डीजीपी और दिल्ली के पुलिस कमिशनर ने रियासत उत्तराखंड में धर्म संसद में सरकरदा अफराद और हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से की गई नफरतअंगेज तकरीर के मुआमले में कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली में वाहिनी के खिलाफ तौहीन-ए-अदालत की दरखास्त दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तौहीन में नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं। इस हकीकत को मद्द-ए-नजर रखते हुए कि एडवोकेट जनरल ने कुछ दिन पहले अपने दफ़्तर का चार्ज संभाला था। डिवीजन बेंच ने चार हफ़्तों के बाद मुआमला दर्ज करने को कहा। सुप्रीमकोर्ट ने यति नरसिम्हा नंद की जानिब से अदालत में किए गए तौहीन आमेज रिमार्कस पर मुश्तमिल इंटरव्यू टेप पेश करने के लिए तीन हफ़्ते का वक़्त दिया है। एडवोकेट शादां फिरासत ने कहा कि वो तौहीन-ए-अदालत की दरखास्त की कापी एजी की मुआवनत करने वाले वकील को देंगे। मुताल्लिका रियास्ती हुकूमतों पर पिटीशन की खिदमत करने की आजादी भी दी गई। दरखास्त गुजार की तरफ से पेश होने वाले एडवोकेट फिरासत ने अर्ज किया कि मुताल्लिका रियास्तों की पुलिस ने तहसीन पूना वाला ब मुकाबला हुकूमत-ए-हिन्द में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कोई कार्रवाई नहीं की है, हुजूम के सिलसिले में ताजीरी (दंडात्मक) और तदारकाती इकदामात (उपचारात्मक उपायों) से मुताल्लिक रहनुमा खुतूत लंचिंग का ताय्युन किया गया है। उन्होंने इसरार किया कि तकरीरें वाजेह तौर पर नफरतअंगेज थीं।


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