रियाद : हरमैन इंतेजामिया ने जाइरीन को सहूलत फराहम करने के लिए मस्जिद अल हराम के 210 दरवाजों पर 600 अहलकार तयनात किए हैं। जराइआ के मुताबिक दरवाजों पर मामूर अहलकार तीन शिफ्टों में जाइरीन को सहूलत फराहम करेंगे। इंतेजामिया के तहत दरवाजों के शोबे के सरबराह फहद अल मालिकी ने कहा है कि 'व्हील चेयर’ इस्तिमाल करने वाले अफराद की सहूलत के लिए दो दरवाजे मुखतस (रिजर्व) कर दिए गए हैं। इसी तरह सई के लिए भी व्हील चेयर इस्तिमाल करने वालों की खुसूसी सहूलत दी गई है कि वो चंद दरवाजों को इस्तिमाल करते हुए मसई में दाखिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि 'जाइरीन हरम की सहूलत के लिए जरूरी है कि दाखिल होने वाले दरवाजे का नाम या नंबर याद रखें ताकि इसी दरवाजे से बाहर निकलें। दरवाजों पर मामूर अफराद को वाजेह तौर पर हिदायत दी गई है कि वो सामान हरम में ले जाने की इजाजत न दें। उन्होंने कहा है कि जाइरीन को चाहीए कि वो सामान होटल या लॉकर में रखें और फिर हरम में दाखिल हों।
मस्जिद हटाने के खिलाफ दायर अर्जी खारिज
इलाहाबाद : आईएनएस, इंडिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिÞले के सय्यदाबाद में जीटी रोड पर मौजूद शाही मस्जिद को हटाने की तजवीज के खिलाफ दायर दरखास्त को खारिज कर दिया है।
अदालत ने कहा कि इस मुआमले पर दरखास्त के दायराकार में गौर नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने मजीद वाजेह किया कि जमीन के टाइटल के मुआमले का फैसला सिविल अदालत कर सकती है। शाही मस्जिद की इंतेजामिया कमेटी ने रेवैन्यू डिपार्टमैंट की रिपोर्ट की बुनियाद पर दरखास्त दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि शाही मस्जिद आजादी से पहले से मौजूद है। लेकिन जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने कहा कि हुक्काम की तरफ से तहरीरी तौर पर दी गई मालूमात के मुताबिक, प्रयागराज से हंडिया तक स्टेट हाईवे 106 पर शाही मस्जिद की तामीर सरकारी अराजी गट्टा नंबर 402 पर तजावुजात है। इस पर हम कोई हुक्म देने की पोजीशन में नहीं हैं। अदालत ने महकमा रेवैन्यू की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कमेटी की अर्जि़यों पर गौर करने से इनकार करते हुए मजीद कहा कि इस रिपोर्ट का जायजा लिया जाये कि क्या ये इलाके के लोगों के बयानात पर मबनी है और फिर कोई डेटा है, जिसे शाही मस्जिद के वजूद के हवाले से पहले रिपोर्टिंग आॅफीसर ने तैयार किया था।
