नई दिल्ली : आईएनएस, इंडिया
कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूलों और कॉलिजों में हिजाब पहनने की इजाजत देने की दरखास्त को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम के लाजिÞमी जुज नहीं है। इस फैसले से मायूस होकर दरखास्त गुजार तालिबात ने सुप्रीमकोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि वुकला (वकील) की टीम फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का मुतालआ कर रही है। दरखास्त गुजार के वुकला कानूनी नुक्ता को देख कर सुप्रीमकोर्ट में चैलेंज करेंगे । उडपी की लड़कीयों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में दरखास्त दायर की थी जिसमें स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत मांगी गई थी। हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलिजों में हिजाब पर पाबंदी के फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्तें खारिज कर दी हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम के लाजिÞमी अमल का हिस्सा नहीं है। अदालत ने कहा कि तालिबात स्कूल डेÑस पहनने से इनकार नहीं कर सकतीं।
कर्नाटक कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडू में तलबा ने किया एहतिजाज
चेन्नई : हिजाब तनाजा का मुआमला ठंडा होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। बुध को चेन्नई के न्यू कॉलेज के तलबा ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एहतिजाज किया। हिजाब तनाजा में अदालत ने फैसला सुनाते हुए हिजाब पर पाबंदी को चैलेंज करने वाली तमाम दरखास्तों को खारिज कर दिया था। केस में अदालत ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम का लाजिÞमी मजहबी अमल नहीं है। हिजाब तनाजा में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर एहतिजाज करते हुए चेन्नई के न्यू कॉलेज की तालिबात ने भी एहतिजाज किया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुआमले में फैसला सुनाते हुए कहा कि रियासत की जानिब से 5 फरवरी को जारी किए गए हुक्म को मुस्तर्द करने के लिए कोई मुकद्दमा नहीं बनाया गया है।