समाअत पीर को होगी, हुक्म को देखे बगैर मीडिया अदालती तबसरा की रिपोर्ट ना करे
बंगलूरू: कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब मुआमले में फैसले तक स्कूलों और कॉलिजों में मजहबी लिबास पहनने पर पाबंदी आइद करते हुए कहा है कि इस वक़्त तक तालीमी इदारे खोले जा सकते हैं। केस की अगली समाअत अब पीर को दोपहर 2:30 बजे होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी की सरबराही में जस्टिस कृष्णा एस और जस्टिस जे एम खाजी की बेंच मुआमले की समाअत कर रही है। समाअत के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने मीडिया से अपील की है कि वो अदालत के हुक्म को देखे बगैर बहस के दौरान अदालत के किसी भी रिमार्कस की रिपोर्ट ना करें। अदालत ने कहा है कि हुक्म मुकम्मल होने तक सोशल मीडिया, अखबार या कहीं भी रिपोर्ट ना करें। इससे पहले बुध को कर्नाटक हाईकोर्ट में समाअत हुई थी। इस दौरान जज जस्टिस कृष्णा ने, जो केस की समाअत कर रहे थे, ने मुआमला बड़ी बेंच को भेजने का फैसला किया। जस्टिस ने कहा है कि इस मुआमले में उबूरी राहत के सवाल पर भी बड़ी बेंच गौर करेगी।