14 साल या उससे कम उम्र की लड़की से शादी करने वालों के खिलाफ पास्को एक्ट के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर
गोहाटी : आईएनएस, इंडिया
आसाम के वजीर-ए-आला हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि पाँच से छ: माह में हजारों शौहरों को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ये, वो शौहर होंगे जिन्होंने 14 साल उम्र की लड़कियों से शादी की है। उन्होंने कहा कि 14 साल से कम उमर की लड़की के साथ जिन्सी ताल्लुकात रखना जुर्म है। यहां तक कि मर्द ने कानूनी तौर पर ही उस लड़की से शादी क्यों ना की हो। उन्होंने कहा, ऐसे शौहरों को खबरदार किया जाता है कि उनका जेल जाना यकीनी है।
चीफ मिनिस्टर हंमंता बिस्वा सरमा ने सनीचर को एक सरकारी तकरीब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि खवातीन की शादी की कानूनी उम्र 18 साल है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत कम उमरी की शादियों और जचगी को रोकने के लिए पुरअजम है। उन्होंने कहा कि कम उमर लड़कियों से शादी करने वाले शौहरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे शौहरों को उम्र कैद की सजा का सामना करना पड़ेगा।
उन्होंने खबरदार किया कि आइन्दा पाँच छ: माह में हजारों शौहरों को गिरफ़्तार किया जाएगा। हेमंता सरमा ने कहा कि जचगी के लिए मौजूं उम्र 22 ता 30 साल है। उन्होंने कहा कि अगर मुनासिब उम्र में जचगी ना हो तो ये तिब्बी मसाइल का बाइस बन सकता है। वाजिह रहे कि आसाम की काबीना ने पीर को फैसला किया कि 14 साल से कम उमर की लड़कियों से शादी करने वाले मर्दों के खिलाफ पोस्को ऐक्ट के तहत मुकद्दमात दर्ज किए जाएं। इसमें ये भी कहा गया है कि 14 से 18 साल की उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। चीफ मिनिस्टर सरमा ने कहा कि ये फैसला रियासत में माँ और बच्चों की मौत की बढ़ती शरह को रोकने के लिए किया गया है।
चीफ मिनिस्टर हंमंता बिस्वा सरमा ने सनीचर को एक सरकारी तकरीब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि खवातीन की शादी की कानूनी उम्र 18 साल है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत कम उमरी की शादियों और जचगी को रोकने के लिए पुरअजम है। उन्होंने कहा कि कम उमर लड़कियों से शादी करने वाले शौहरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे शौहरों को उम्र कैद की सजा का सामना करना पड़ेगा।
उन्होंने खबरदार किया कि आइन्दा पाँच छ: माह में हजारों शौहरों को गिरफ़्तार किया जाएगा। हेमंता सरमा ने कहा कि जचगी के लिए मौजूं उम्र 22 ता 30 साल है। उन्होंने कहा कि अगर मुनासिब उम्र में जचगी ना हो तो ये तिब्बी मसाइल का बाइस बन सकता है। वाजिह रहे कि आसाम की काबीना ने पीर को फैसला किया कि 14 साल से कम उमर की लड़कियों से शादी करने वाले मर्दों के खिलाफ पोस्को ऐक्ट के तहत मुकद्दमात दर्ज किए जाएं। इसमें ये भी कहा गया है कि 14 से 18 साल की उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। चीफ मिनिस्टर सरमा ने कहा कि ये फैसला रियासत में माँ और बच्चों की मौत की बढ़ती शरह को रोकने के लिए किया गया है।