दुबई : आईएनएस, इंडिया
मुत्तहदा अरब अमीरात की रियासत की प्राइमरी कोर्ट ने एक खातून को मंगनी के इंतिजामात के लिए दिए गए साढ़े तीन लाख दिरहम वापिस करने का हुक्म दिया है।
अमीरातुल यौम के मुताबिक एक नौजवान ने अल ऐन प्राइमरी कोर्ट से रुजू करके दरखास्त की थी कि उसे खातून से साढ़े तीन लाख दिरहम वापिस दिलवाए जाएं जो उसने मंगनी के इंतिजामात के वास्ते लिए थे। नौजवान ने दावा किया कि वो जिसे दोशीजा समझ रहा था, शादीशुदा खातून निकली। रकम देने के बाद मंगनी की तकरीब की तारीख देने में टाल मटोल से काम लेती रही। बाद में पता चला कि वो शादीशुदा है। नौजवान ने दावे के सबूत में बैंक स्टेटमेंट और वाट्सएप पर गुफ़्तगु का रिकार्ड भी पेश किया।
खातून ने अदालत में कहा कि नौजवान ने रिश्ते की बात करके बाद में इनकार कर दिया था। मुख़्तलिफ औकात में बातचीत होती रही और नौजवान नाकाबिल-ए-कबूल मुतालिबात करता रहा। अब साढ़े तीन लाख दिरहम का मुतालिबा इंतिकामी कार्रवाई के तौर पर कर रहा है। अल ऐन अपील कोर्ट ने फरीकैन के दलायल सुनने के बाद नौजवान से हलफिया बयान लिया कि उसने साढ़े तीन लाख दिरहम मंगनी और शादी के लिए दिए थे। ये रकम तोहफे के तौर पर नहीं दी गई थी। अल ऐन अपील कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए खातून को साढ़े तीन लाख दिरहम और अदालती अखराजात की मद में छ: हजार दिरहम अदा करने का हुक्म दिया है।