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मथुरा: मस्जिद ईदगाह, कृष्ण जन्मभूमि तनाजा में एक केस की समाअत पर रोक


इलाहाबाद :
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुध के रोज मथुरा में भगवान कृष्ण की हकीकी जाए पैदाइश (जन्मभूमि) पर पूजा की इजाजत तलब करने से मुताल्लिक एक केस की समाअत पर रोक लगा दी है। 

मामले में निचली अदालत में मुकद्दमा चल रहा है और श्री कृष्णा की जाए पैदाइश मुबय्यना (कथित) तौर पर ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह के कब्जे में है। हाईकोर्ट ने फरीकैन (पक्षकारों) को आइन्दा समाअत (आगामी सुनवाई) तक जवाबी हलफनामे दाखिल करने की भी हिदायत की है। समाअत की अगली तारीख का फैसला रजिस्ट्रार बाद में करेंगे। यहां ये वजाहत जरूरी है कि मस्जिद ईदगाह मथुरा को एक तबका कृष्ण जन्मभूमि करार दे रहा है और उसके हुसूल के लिए वो कोर्ट में गया है। जस्टिस सलील कुमार राय ने मजकूरा हुक्म यूपी सुन्नी सेंटर्ल वक़्फ बोर्ड की दरखास्त पर दिया। बोर्ड ने मथुरा डिस्ट्रिक्ट के 19 मई 2022 के हुक्म को चैलेंज किया था। अपने 19 मई के हुक्म में, नजरसानी अदालत ने ट्रायल कोर्ट को मुआमले की समाअत करने और इसमें मुनासिब अहकामात देने की हिदायत की थी।

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