नई दिल्ली : हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह के करीब वाके मरकज़ मस्जिद को दोबारा खोले जाने की मांग पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अगली समाअत तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने कहा है। गौरतलब है कि मरकज़ मस्जिद मार्च 2020 से कोरोना प्रोटोकाल की खिलाफवरजी की शिकायत पर सील कर दी गई थी। सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट को बताया कि मरकज़ मस्जिद को खोलना दिल्ली डीजासटर मैनेजमेंट अथार्टी की हिदायात पर मुनहस्सिर होगा। सरकार ने कहा कि इसके लिए पुलिस और वक्फ बोर्ड ने इज्तिमाई तौर पर मरकज मस्जिद का मुआयना किया है। शब-ए-बारात और रमजÞानुल मुबारक मौके पर मरकज़ मस्जिद को दोबारा खोले जाने की मांग के सिलसिले में जस्टिस मुक्ता गुप्ता को एडवोकेट रजत नायर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मुआयना में मजहबी मुकामात और दीगर जरूरतों वाली जगहों की पहचान की ई। उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल अर्जी पर समाअत के दौरान यह जानकारी कोर्ट को दी जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मामले में अगली समाअत में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने कहा।
मार्च 2020 से बंद है मस्जिद
कोरोना वबा के लिए सरकार की जानिब से जारी नियमों की अनदेखी कर मजहबी प्रोग्राम का एहतेमाम किए जाने को लेकर मार्च 2020 में पुलिस ने इस मस्जिद को सील कर दिया था। मामले में अगली समाअत 2 मार्च को होगी।
जल्द खोलने की मांग
समाअत के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कहा कि शब-ए-बारात नजदीक है वहीं रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना भी दो अपै्रल से शुरू हो रहा है। वक्फ बोर्ड की ओर से सीनियर एडवोकेट ने यह दलील देते हुए मस्दिज को जल्द खोलने की इजाजत देने की मांग की है।