13 शव्वाल 1444 हिजरी
जुमेरात, 4 मई, 2023
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भोपाल : आईएनएस, इंडिया मध्य प्रदेश के सतना जिÞले के मेहर माता मंदिर में तयनात तीन मुस्लिम मुलाजमीन को हटाने का हुक्म जारी किया गया है। मुआमले में मध्य प्रदेश की वजीर ऊषा ठाकुर ने वजाहत पेश की है। उन्होंने कहा कि मंदिरों में सिर्फ हिंदूओं को ही मुलाजिम के तौर पर मुकर्रर किया जाना चाहिए और जो हमारे धर्म को नहीं जानते, उन्हें कहीं और मुकर्रर कर देना चाहिए। ख़्याल रहे कि महिकमा मजहबी ट्रस्ट और औकाफ ने सतना जिÞले में मशहूर महर माता मंदिर कमेटी से मुस्लिम मुलाजमीन को हटाने का हुक्म 17 जनवरी 2023 को जारी किया था। इसमें मंदिर में काम कर रहे मुस्लिम मुलाजमीन को हटाने और मेहर में गोश्त और शराब की फरोखत पर पाबंदी आइद किए जाने का मुतालिबा किया गया था। वजीर ने महिकमा को इसके हवाले से हिदायत जारी करते हुए एक मकतूब इरसाल किया है। उसकी बुनियाद पर महिकमा ने सतना कलेक्टर को हिदायत जारी करते हुए मुस्लिम मुलाजमीन को हटाने को कहा था। इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो महिकमा ने दुबारा याददहानी इरसाल की है। 17 जनवरी के मकतूब में कहा गया था कि मेहर में गोश्त और शराब की फरोखत बंद कराने और शारदा मंदिर कमेटी से मुस्लिम मुलाजमीन को हटाने का हुक्म दिया था। मकतूब पर तीन दिन में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। शारदा मंदिर इंतिजामी कमेटी में मौजूदा तीन मुलाजमीन आबिद, अय्यूब और यूसुफ खान तयनात हैं। माँ शारदा देवी मंदिर इंतिजामी कमेटी के सुपरींटेंडेंट नंदकिशोर पटेल ने बताया कि ऐसे मुलाजमीन को बाहरी काम सौंपा गया है। ये कमेटी की हिदायत पर काम करते हैं। वजीर ऊषा ठाकुर ने हफ़्ता के रोज कहा दोनों अकाइद में जमीन आसमान का फर्क है। हिंदू तबका बुतपरस्त है और वो बुतों की प्रतिष्ठा नहीं करते। इसलिए मंदिर में उनकी तकरुर्री नहीं होनी चाहिए। मेहर माता मंदिर के लिए शारदा ऐक्ट बनाया गया है, जिसके मुताबिक कोई दूसरे मजहब का शख़्स यहां खिदमात अंजाम नहीं दे सकता।
ऊषा ठाकुर ने मजीद कहा कि वहां के मुलाजमीन, अकीदतमंदों ने शिकायत की थी। लिहाजा हमने एक्ट का हवाला देते हुए जिÞला मजिस्ट्रेट से दरखास्त की है कि उनको हम और कहीं सरकारी बंद-ओ-बस्त में ले सकते हैं। शारदा एक्ट पर सभी को अमल करना होगा।