वक्फ बोर्ड ने जारी किया तारीखी हुक्म, एक महीने में खाली करें मचखंड़ा दरगाह की जमीन

साल 1929 में दरगाह के नाम वक्फ 288 एकड़ जमीन में से बेशतर पर बेजा कब्जा
ज्यादातर जमीन बेच दी गई

नई तहरीक : रायपुर
बिलासपुर जिले के ग्राम मचखंडा में वाके दरगाह हजरत सैय्यद जैनुद्दीन (रहमतुल्लाह अलैह) के नाम वक्फ 288 एकड़ में से बेशतर जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। यही नहीं, ज्यादातर जमीन की बिक्री भी कर दी गई है जिसपर खरीददारों ने अपने आशियाने तान दिए हैं।

एडवोकेट शाहिद ने ली दिलचस्पी

मचखंडा में वाके हजरत बाबा सैय्यद जैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को वक्त 288 एकड़ जमीन की जानकारी होने पर रायपुर के एडवोकेट शाहिद इकबाल खान ने हैरतअंगेज खुलासा किया। एडवोकेट शाहिद ने वारिसान से मिलकर जमीन की मजीद जानकारी जुटाई। इस बीच उन्हें पता चला किया साल 1929 में ग्राम मचखंड़ा में वाके दरगाह के नाम पर तकरीबन 288 एकड़ जमीन वक्फ की गई थी। वक्फ जमीन के ज्यादातर हिस्सा बेजा कब्जे की भेंट चढ़ गई है। यही नहीं, करीब 60 एकड़ जमीन की बिक्री भी कर दी गई है। एडवोकेट शाहिद के मुताबिक रेवेन्यु महकमा में खरीददारों ने जमीन अपने नाम पर भी चढ़ा ली है। 
रेवेन्यु महकमा सीपत जिला बिलासपुर में एडवोकेट शाहिद ने हजरत के वारिसान से मिलकर बेजा कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। रेवेन्यु महकमा ने उन्हें मारुज (उक्त) जायदाद को लेकर वक्फ बोर्ड में दरख्वास्त करने कहा। एडवोकेट शाहिद ने 9 फरवरी 2022 को वारिसान सैय्यद जलीलुद्दीन की जानिब से धारा 54 वक्फ बोर्ड अधीनियम के तहत तकरीबन 60 एकड़ जमीन पर कुल 16 लोगों के खिलाफ छत्तीसगढ वक्फ बोर्ड में दरख्वास्त दी। 

बेजा कब्जेधारियों को नोटिस जारी

एडवोकेट शाहिद की दरख्वास्त पर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की जानिब से अवैध कब्जेदारों को नोटिस भेजी गई। कब्जेधारियों ने बोर्ड को बताया कि उन्होंने उक्त जमीन बाकायदा खरीदी है। फरीकैन (पक्षकारों) की जानिब से पेश दस्तावेजों एवं वुकला (वकीलों) की दलायल सुनने के बाद छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने 2 फरवरी 2023 को माना कि मारुज जायदाद वक्फ बोर्ड सर्वेक्षण पंजी राजपत्र में दर्ज है। जिसके बाद वक्फ बोर्ड ने सभी 16 कब्जेधारियों को गैर कानूनी मानते हुए 1 माह के भीतर जमीन खाली कर उसका हक वक्फ बोर्ड को सौंपने का हुक्म सादि किया। 

बोर्ड के फैसले की हो रही सताईश

करीब सालभर चले मामले का वक्फ बोर्ड की जानिब से तारीखी फैसला सुनाए जाने की मुताल्लेकीन के अलावा सभी जानिब से सताईश हो रही है। ग्राम मचखंड़ा के मुतवल्ली व हजरत के वारिसान ने फैसले पर खुशी जाहिर जताते हुए अपने वकील शाहिद इकबाल खान और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के तंई शुक्रिया का इजहार किया है। 
चांद रात

29 रज्जबुल मुरज्जब 1444 हिजरी
21 फरवरी 2023
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