22 शाअबानुल मोअज्जम 1444 हिजरी
बुध, 15 मार्च 2023
अहमदाबाद : आईएनएस, इंडिया
गुजरात हाईकोर्ट ने पीर को गुजरात हुकूमत को हिदायत दी कि वो मफाद-ए-आम्मा (पीआईएल) की अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करे जिसमें रियास्ती हुकूमत को रियासतभर की मसाजिद में दिन में पांच बार अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तिमाल पर पाबंदी लगाने के लिए मुनासिब इकदामात करने की हिदायत मांगी गई है। काइम मकाम चीफ जस्टिस एजे देसाई और जस्टिस विरेन विष्णु की बेंच ने बजरंग दल के लीडर शक्ति सिंह जाला को इस सिलसिले में पहले से दाखिल करदा पीआईएल में शामिल होने की इजाजत देते हुए हुक्म-जारी किया। अदालत ने जाला को इस सिलसिले में पहले से कायम पीआईएल में शामिल होने की इजाजत दी, जब असल अर्जगुजार धर्मेन्द्र प्रजापति ने एक मखसूस कम्यूनिटी के लोगों की तरफ से धमकियों का हवाला देते हुए अपनी दरखास्त वापिस लेने का मुतालिबा किया था। प्रजापति एक डाक्टर हैं। उन्होंने गुजिश्ता साल अदालत से रुजू किया था कि मुस्लिम कम्यूनिटी के अफराद मसाजिद में लाउड स्पीकर का इस्तिमाल करते हुए नमाज अदा करते हैं और इससे करीबी इलाकों के मकीनों को काफी तकलीफ और परेशानी होती है। इसके अलावा दरखास्त गुजार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2020 के फैसले का भी हवाला दिया है, जिसमें अदालत ने कहा था कि अजान यकीनन इस्लाम का लाजिÞमी और जरूरी हिस्सा है, लेकिन माईक्रोफोन और लाउड स्पीकर का इस्तिमाल लाजिÞमी नहीं है। पीर को अदालत के सामने बयान दिया गया कि उसे धमकियां दी जा रही है, इसलिए वो मुकद्दमा वापिस लेना चाहते हैं। वकील के जरीये अदालत से इस मुआमले में मुदाखिलत करने की दरखास्त की और अपनी अर्जी के जरीये अदालत से इस्तिदा की कि इस सिलसिले में रियास्ती हुकूमत से जवाब तलब किया जाए। उसके बाद बेंच ने रियासत को इस मुआमले में अपना जवाब दाखिल करने की हिदायत देते हुए मुआमले की समाअत 12 अप्रैल तक मुल्तवी कर दी।
महाराष्ट्र : होली पर मुस्लिम फूड डिलीवरी ब्वॉय पर हमला, चार गिरफ़्तार
मुंबई : महाराष्ट्रा पुलिस ने इतवार को नानडीड़ में एक मुस्लिम फूड डिलीवरी ब्वॉय पर हमला करने के इल्जाम में चार अफराद को हिरासत में ले लिया। कानून के तालिबे इल्म इमरान तंबोली, जो जोमाटो के लिए पार्ट टाइम फूड डिलीवरी एग्जीक्विटिव के तौर पर भी काम करता है, पर 7 मार्च को हमला किया गया था। जिस दिन महाराष्ट्र में होली मनाई गई थी। तंबोली ने बताया कि उस पर उसके मजहब की वजह से हमला किया गया। उसने बताया कि बजरंग नगर इलाके में डिलीवरी मुकम्मल होने के बाद उस पर चार अफराद ने हमला किया। इमरान ने बताया कि हमारी कोई बहस भी नहीं हुई, जिससे कि सूरत-ए-हाल मजीद खराब होती। लेकिन वो अचानक आए और हमला करना शुरू कर दिया। वाकिये के बाद जोमाटो टीम के लीडर मुझे हस्पताल ले गए और उसी शाम शिकायत दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन गया। ये वाकिया सीसीटीवी पर भी रिकार्ड हुआ था। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख़्स इमरान तंबोली की दाढ़ी और माथे पर जबरदस्ती रंग लगा रहा है। पुलिस ने उन चार अफराद के खिलाफ ताजीरात-ए-हिंद की दफा 323 और 324 के तहत मुकद्दमा दर्ज किया है। ताहम पुलिस ने दावा किया है कि वाकिया का फिरकावाराना जावीया नहीं है। एसपी सिटी ने इंडियन एक्सपे्रस को बताया कि चारों मुल्जिमान नशे में थे। शरपसंदों को अब हिरासत में ले लिया गया है। दरहकीकत एक मुल्जिम हमारे रिकार्ड में बतौर मुजरिम शामिल है। आगे बढ़कर हम अदालत में चार्ज शीट पेश करेंगे। एडीशनल एसपी अभीनाश कुमार ने कहा कि पुलिस को अभी गवाहों के तफसीली बयानात रिकार्ड करने और जोमाटो के मुलाजिम के जिमनी बयानात जमा नहीं हुए हैं।nai tahreek, naitahreek, tahreek, tahreeke nav