17 मुल्कों ने चीन से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी किया

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दोहा : आईएनएस, इंडिया

मराकश के बाद कतर ने भी चीन से आने वाले मुसाफिरों के हवाले से एहतियाती तदाबीर इखतियार की है। कतर ने चीन से आने वाले मुसाफिरों को वहां पहुंचने से पहले कोरोना टेस्ट लाजिमी करार दिया है। 

कतर को मिलाकर अब चीन से आने वाले मुसाफिरों पर शराइत आइद करने वाले ममालिक की तादाद 17 हो गई, जिनमें से कुछ ने चीन से आने वाले मुसाफिरों को दाखिले से रोकने का फैसला भी किया है। चीन ने हालिया हफ़्तों में कोरोना वाइरस के केसेज में इजाफे के बावजूद बाहर जाने वाले मुसाफिरों के लिए अपने दरवाजे खोलने का फैसला किया है। कतर दूसरा अरब मुल्क है, जिसने चीनियों के सफर पर पाबंदीयां आइद की है। इसके अलावा मराकश की जानिब से हफ़्ते के रोज चीन से आने वाले मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी का ऐलान किया था। वजारत-ए-खारजा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि मराकश के हुक्काम ने फैसला किया है कि चीन से आने वाले तमाम मुसाफिरों को चाहे उनकी कौमीयत कुछ भी हो, ममलकत की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाए। उसी जरीये के मुताबिक पाबंदी 3 जनवरी 2023 से अगेल हुक्म तक नाफिज उल-अमल रहेगी।

मास्क से छूट का सर्टीफिकेट देने पर जर्मनी में डाक्टर को कैद की सजा

बर्लिन : जर्मनी में गै़रकानूनी तौर पर वबा के दौरान मास्क से इस्तिस्ना (छूट) के सर्टीफिकेट देने पर एक डाक्टर को दो साल और नौ माह कैद की सजा सुनाई गई है। अमरीकी खबररसां इदारे एपी ने जर्मनी के मुकामी नशरियाती इदारे एसडब्लयूआर के हवाले से कहा है कि पीर को वाइन हाइम शहर में अदालत ने मास्क से इस्तिस्ना देने पर डाक्टर को मुजरिम करार देते हुए तकरीबन तीन साल कैद की सजा दी है। 

डाक्टर को 29 हजार 550 अमरीकी डालर का जुमा्रना भी भरना होगा जो उन्होंने सर्टीफिकेट देते वक़्त लोगों से वसूल किए। अदालत ने उनके मुआविन को भी दो हजार सात सौ यूरो का जुर्माना किया है। डाक्टर ने चार हजार से ज्यादा अफराद को मास्क से छूट के सर्टीफिकेटस जारी किए थे जिनमें ज्यादा-तर अफराद से उनकी मुलाकात भी नहीं हुई थी और मुआइना भी नहीं किया था। मुकद्दमे की समाअत के दौरान डाक्टर ने दलील दी कि मास्क पहनना लोगों की सेहत के लिए नुक़्सानदेह है। डाक्टर के वकील फैसले के खिलाफ अपील का इरादा रखते हैं। वाइन हाइम में अदालत के बाहर डाक्टर की हिमायत में बहुत से लोगों ने फैसले और वबा से निमटने के कवाइद-ओ-जवाबित के खिलाफ एहतिजाज किया। 

गुजश्ता बरस जर्मनी ने कुछ इंडोर मुकामात पर मास्क पहनने की शर्त को खत्म किया था लेकिन अब भी ट्रेन पर तवील सफर, हस्पतालों , नर्सिंग होमज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर के दौरान मास्क पहनना लाजिÞमी है।

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  • 17 मुल्कों ने चीन से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी किया
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