19 शव्वालुल मुकर्रम 1444 हिजरी
बुध, 10 मई, 2023
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
इलाहाबाद : आईएनएस, इंडियाइलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजिश्ता दिनों मथुरा शाही ईदगाह और श्रीकृष्ण जन्मभूमि तनाजा (विवाद) पर शाही ईदगाह-यूपी सुन्नी सेंटर्ल वक़्फ बोर्ड की अर्जियों पर इंतिहाई अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने सिविल जज के फैसले के खिलाफ मथुरा के जिÞला जज को नए सिरे से समाअत का हुक्म जारी करने को कहा है। यानी सभी फरीकैन (पक्ष) को मथुरा के जिÞला जज के यहां नए सिरे से अपनी दलीलें पेश करनी होंगी। मौसूला इत्तिलाआत के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरे केस को मथुरा के जिÞला जज को रीमांड बैक कर दिया है। सिविल कोर्ट ने जिस सिविल सूट को खारिज कर दिया था, उस फैसले के खिलाफ श्रीकृष्ण विराजमान ने जिÞला जज के यहां नजर-ए-सानी अर्जी दाखिल की थी। जिÞला जज ने सिविल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था और फिर से समाअत का हुक्म पास किया था। जिÞला जज के इसी हुक्म को ईदगाह ट्रस्ट कमेटी और सुन्नी सेंटर्ल वक़्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में चैलेंज पेश किया था। गुजिश्ता दिनों जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने फैसला किया कि इस मुआमले पर नए सिरे से समाअत की जाए। इससे कब्ल श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह जमीनी तनाजा में अदालत का हुक्म सामने आया था। शाही ईदगाह के सर्वे के हुक्म पर अदालत ने रोक लगा दी थी। हिंदू सेना चीफ विष्णु गुप्ता की अर्जी पर सीनीयर डिवीजन कोर्ट के जरीया अमीनी सर्वे का हुक्म दिया गया था। लेकिन अब रोक के बाद शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे के लिए अमीन मुतनाजा मुकाम पर नहीं जाएगा। फास्टट्रैक सिविल सीनीयर डिवीजन कोर्ट के जज ने समाअत के दौरान अमीनी सर्वे पर रोक लगा थी।