दहेजलोभी पति सहित ससुरालियों को कैद व जुर्माना

नई तहरीक : दुर्ग

विवाह के बाद से दहेज में नगदी रकम व मोटर साइकिल की मांग को लेकर व्याहता के साथ शारीरिक व मानसिक रूप से शोषण करने वाले ससुराल पक्ष के आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ताजुद्दीन आसिफ की कोर्ट ने पीड़िता के पति लोकेश्वर प्रसाद साहू को धारा 498 ए के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास, 500 रुपए अर्थदंड, धारा 323, 34 के तहत एक माह का सश्रम कारावास, 100 रुपए अर्थदंड तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत 6 माह के सश्रम कारावास तथा 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। 

इसी तरह देवकी बाई, साकेत कुमार, त्रिवेणी बाई, कीर्ति साहू, बसंती बाई को भी धारा 498 ए के तहत 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास, 500-500 रुपए अर्थदंड, धारा 323, 34 के तहत 1-1 माह का सश्रम कारावास, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत से 6 माह के सश्रम कारावास तथा 500-500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक मुक्ति प्रकाश एक्का ने पैरवी की।



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