गोहाटी : आईएनएस, इंडिया
आसाम में बीजेपी हुकूमत को गोहाटी हाईकोर्ट से बचपन में शादी के इल्जाम में हजारों लोगों को गिरफ़्तार करने पर बड़ा धचका लगा है।
हुकूमत की सरजनिश करते हुए हाईकोर्ट ने तमाम दरखास्त गुजार को फौरी असर से जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। मुआमले में गोहाटी हाईकोर्ट ने कहा है कि इस तरह के मुआमलात में बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां लोगों की निजी जिंदगीयों को तबाह कर सकती है। साथ ही अदालत ने कहा कि ऐसे मुआमलात में मुल्जिमान को तहवील में लेकर पूछगिछ करने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक केस में मुल्जिमान के एक ग्रुप की पेशगी जमानत और उबूरी जमानत की दरखास्तों की समाअत करते हुए, जस्टिस सुमन श्याम की बेंच ने तमाम दरखास्त गुजार को फौरी असर से जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। अदालत ने आसाम हुकूमत को पास्को और बचपन में शादी जैसे सख़्त कवानीन का इल्जाम लगाने पर सरजनिश करते हुए कहा कि ये बहुत ही अजीब-ओ-गरीब इल्जामात हैं। ये भी कहा कि ये हिरासती तफतीश का मुआमला नहीं है। अगर आप किसी को मुजरिम पाते हैं तो उसके खिलाफ चार्ज शीट दायर करें, उसके खिलाफ मुकद्दमा चलाएं और अगर वो मुजरिम पाया गया तो उसे सजा दी जाएगी। जस्टिस सुमन श्याम ने कहा कि ये स्मगलिंग या जायदाद की चोरी का मुआमला नहीं है। इन मुकद्दमात में गिरफ्तारियां लोगों की जाती जिंदगीयों में तबाही मचा सकती हैं। इन मुआमलात में बच्चे, खानदान के दीगर अफराद और बुजुर्ग मुलव्विस होते हैं। गिरफ़्तारी अच्छा ख़्याल नहीं है। ये यकीनी तौर पर एक बुरा ख़्याल है। काबिल-ए-जिÞक्र है कि आसाम की बीजेपी हुकूमत ने बचपन की शादी को एक बड़ा मसला बना कर उसके खिलाफ मुहिम शुरू की है, जिसमें बरसों पुराने मुआमलात में भी गिरफ्तारियां की जा रही है।
14 फरवरी तक कम उमरी की शादी के 4225 मुकद्दमात दर्ज हुए, 3031 अफराद को गिरफ़्तार किया गया। हुकूमत के हुक्म पर गिरफ्तारियां अब भी जारी हैं, जिससे रियासत के लोगों में खासतौर पर एक खास तबके में खौफ का माहौल है। ऐसे में अब इस मुआमले में हाईकोर्ट के हुक्म से लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है।
आसाम में बीजेपी हुकूमत को गोहाटी हाईकोर्ट से बचपन में शादी के इल्जाम में हजारों लोगों को गिरफ़्तार करने पर बड़ा धचका लगा है।
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assam child marriege, file photo |
14 फरवरी तक कम उमरी की शादी के 4225 मुकद्दमात दर्ज हुए, 3031 अफराद को गिरफ़्तार किया गया। हुकूमत के हुक्म पर गिरफ्तारियां अब भी जारी हैं, जिससे रियासत के लोगों में खासतौर पर एक खास तबके में खौफ का माहौल है। ऐसे में अब इस मुआमले में हाईकोर्ट के हुक्म से लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है।
रज्जबुल मुरज्जब 1444 हिजरी
फरवरी 2023
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