8 रमजान-उल मुबारक, 1444 हिजरी
जुमा, 31 मार्च, 2023
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190 साल से चला आ रहा है विवाद
मथुरा : आईएनएस, इंडियामथुरा की श्री कृष्णा जन्म स्थली, शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी मुआमले में अदालत ने अमीनों को मौके का मुआइना करने और रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है।
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शाही ईदगाह |
अदालत ने ये हुक्म हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता की दरखास्त पर दिया है। गुजिश्ता साल दिसंबर में सीनीयर डिवीजन कोर्ट में विष्णु गुप्ता की दरखास्त पर अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने का हुक्म दिया था। लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। ऐसे में बुध को मुद्दई विष्णु गुप्ता के वकील शैलेश दूबे ने सर्वे कराने के हुक्म की तामील के लिए अदालत में दरखास्त दायर की थी। शाही ईदगाह मस्जिद में मुद्दई और मुद्दआलैह दोनों को मालूमात देने के बाद शाही ईदगाह मस्जिद को मुआइना करके रिपोर्ट करने को कहा गया है।
मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि तनाजे को 190 साल हो चुके हैं। पीर को जिÞला अदालत की सिविल कोर्ट में श्री कृष्णा जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के मुआमले की समाअत हुई थी। आॅल इंडिया हिंदू महासभा की तरफ से दायर दरखास्त पर अदालत ने दोनों फरीकों को सुनने के बाद अगली तारीख 28 अप्रैल दी है। अब सबकी नजरें 28 अप्रैल को होने वाली समाअत पर लगी हुई हैं।