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कानपूर के 129 साल पुराने यतीमखाना पर कार्रवाई, बगैर लाईसेंस काम करने का इल्जाम

 13 जीअकादा 1444 हिजरी
सनीचर, 3 जून 2023
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अकवाले जरीं
जब तीन लोग सफर पर रवाना हों तो वो अपने में से किसी एक को अपना अमीर बना ले। 
- अबु दाऊद
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कानपूर के 129 साल पुराने यतीमखाना पर कार्रवाई, बगैर लाईसेंस काम करने का इल्जाम

कानपुर : आईएनएस, इंडिया 
कानपुर के 129 साला यतीमखाना (मुस्लिम यतीमखाना) के ओहदेदारों के खिलाफ जुवीनाईल जस्टिस बोर्ड से लाईसेंस हासिल किए बगैर काम करने के इल्जाम में एक मुकद्दमा दर्ज किया गया है। ये जानकारी एक ओहदेदार ने दी। 
    ओहदेदार ने बताया कि जिÞला मजिस्ट्रेट की हिदायत के बाद डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन आॅफीसर जयदीप सिंह की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत पर इतवार को कर्नल गंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने अंजुमन यतीमखाना इस्लामिया एसोसीएशन के ओहदेदारों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देख-भाल तहफ़्फुज) एक्ट 2015 के तहत मुकद्दमा दर्ज किया गया है। 21 मई को, जिÞला प्रोबेशन अफ़्सर और पुलिस ने पोश परेड क्रासिंग पर वाके यतीम-खाने पर छापा मारा था जहां 29 नाबालिग यतीमों की परवरिश की जा रही थी, अहलकार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि छापे के दौरान, 42 में से 29 लड़के, 19 लड़कियां और 10 लड़के नाबालिग मिले। उन्होंने मजीद कहा कि नाबालिग यतीमों को उनके खानदान के अफराद या सरपरस्तों के हवाले करने की सख़्त हिदायात जारी की गई थीं जिसके बाद तमाम 29 नाबालिग यतीमों को चंद दिनों के अंदर उनके मुताल्लिका घरों को भेज दिया गया था। दरीं अस्ना (उसी बीच), यतीमखाना इस्लामिया एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अखतर हुसैन ने कहा कि उन्होंने जुवेनाईल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन आफ चिल्डर्न एक्ट 2015) के तहत बोर्ड में लाजिÞमी रजिस्ट्रेशन के लिए दरखास्त दी है, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी है। ताहम, उन्होंने दावा किया कि ये कार्रवाई जांबदाराना थी, क्योंकि जिÞलई इंतिजामीया को एफआईआर दर्ज करने से पहले उन्हें छ: माह का वक़्त देना चाहिए था।


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