जमादी उल ऊला 1446 हिजरी
﷽
फरमाने रसूल ﷺ
अफज़ल ईमान ये है कि तुम्हें इस बात का यकीन हो के तुम जहाँ भी हो, खुदा तुम्हारे साथ है।
- कंजुल इमान
ज्ञानवापी केस में हिंदू फ़रीक़ को वाराणसी कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने हिंदू फ़रीक़ की ज्ञानवापी अहाता के मुकम्मल एएसआई सर्वे की अपील को ख़ारिज कर दिया है। हिंदू फ़रीक़ के वकील, एडवोकेट विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि अदालत ने एएसआई के ज़रीये पूरे ज्ञान वापी अहाता के एक इज़ाफ़ी सर्वे के लिए हमारी दरख़ास्त को मुस्तर्द कर दिया है। उन्होंने कहा, हम इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये फ़ैसला उसूलों और हक़ायक़ के ख़िलाफ़ है।
।8 अप्रैल 2021 के हुक्म के मुताबिक़, एएसआई सर्वे के लिए एक पाँच रुकनी कमेटी की तक़र्रुरी की जाएगी, जिसमें एक शख़्स अक़ल्लीयती बिरादरी का होगा। अदालत ने तसदीक़ की थी कि सर्वे उस हुक्म के मुताबिक़ नहीं था, हम फ़ौरी तौर पर हाईकोर्ट जाएंगे। हिंदू फ़रीक़ के एक और वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि सिविल कोर्ट ने मुस्तर्द कर दिया है और हुक्म भी जारी कर दिया है। हम इस हुक्म के ख़िलाफ़ नज़र-ए-सानी के लिए ज़िलई अदालत जाएंगे।
उन्होंने कहा कि तक़रीबन तमाम इलाक़ों का एएसआई का सर्वे मुकम्मल है लेकिन एक सर्वे कुछ जगहों पर, जहां मशीनें नहीं पहुंच सकीं, वो बाक़ी हैं, इसलिए एक इज़ाफ़ी सर्वे का मुतालिबा किया गया। सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि हम सिविल कोर्ट जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाईकोर्ट भी है, तमाम रास्ते अभी खुले हैं।