रायपुर : आईएनएस, इंडिया
छत्तीसगढ़ हुकूमत अवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ हुकूमत ने एक और वाअदा पूरा कर दिया है।
रियासत के वजीर-ए-आला भूपेश बघेल के ऐलान के मुताबिक महिकमा रोजगार ने बेरोजगारी भत्ता अदा करने का हुक्म जारी किया है। एक अप्रैल से रियासत के तालीम याफता बेरोजगारों को हर माह 2500 रुपय बेरोजगारी भत्ता फराहम किया जाएगा। ख़्याल रहे कि छत्तीसगढ़ की भूपेश हुकूमत ने 6 मार्च को अपने बजट में इसका ऐलान किया था। खानदान का सिर्फ एक फर्द ही बेरोजगारी भत्ता का हकदार होगा। अगर मुताल्लिका शख़्स को एक साल में नौकरी नहीं मिलती है तो भत्ता की अदायगी में मजीद एक साल की तौसीअ कर दी जाएगी।
नोटीफिकेशन में कहा गया है कि कोई भी, जो हुकूमत या निजी शोबे की जानिब से मुलाजमत की पेशकश को मुस्तर्द करता है, वो बेरोजगारी भत्ता के लिए ना-अहल हो जाएगा। 18 से 35 साल के 12वीं पास नौजवान जिनके खानदान की सालाना आमदनी 2 लाख 50 हजार से कम होगी, उन्हें 2 साल तक हर माह 2500 रुपय दिए जाएंगे। दरखास्त गुजार का छत्तीसगढ़ का रिहाईशी होना जरूरी है। अगर खानदान में किसी के पास ग्रुप डी या दर्जा चहारुम की सरकारी मुलाजमत के अलावा कोई सरकारी नौकरी है, तो भत्ता नहीं दिया जाएगा। 10000 रुपय या इससे ज्यादा माहाना पेंशन हासिल करने वाले पेंशनर के कुम्बा के मेंबर को भी भत्ता नहीं मिलेगा। इन्कम टैक्स अदा करने वाले खानदान के अफराद को भी भत्ता नहीं मिलेगा।
छत्तीसगढ़ हुकूमत अवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ हुकूमत ने एक और वाअदा पूरा कर दिया है।
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chief minister bhupesh baghel |
रियासत के वजीर-ए-आला भूपेश बघेल के ऐलान के मुताबिक महिकमा रोजगार ने बेरोजगारी भत्ता अदा करने का हुक्म जारी किया है। एक अप्रैल से रियासत के तालीम याफता बेरोजगारों को हर माह 2500 रुपय बेरोजगारी भत्ता फराहम किया जाएगा। ख़्याल रहे कि छत्तीसगढ़ की भूपेश हुकूमत ने 6 मार्च को अपने बजट में इसका ऐलान किया था। खानदान का सिर्फ एक फर्द ही बेरोजगारी भत्ता का हकदार होगा। अगर मुताल्लिका शख़्स को एक साल में नौकरी नहीं मिलती है तो भत्ता की अदायगी में मजीद एक साल की तौसीअ कर दी जाएगी।
नोटीफिकेशन में कहा गया है कि कोई भी, जो हुकूमत या निजी शोबे की जानिब से मुलाजमत की पेशकश को मुस्तर्द करता है, वो बेरोजगारी भत्ता के लिए ना-अहल हो जाएगा। 18 से 35 साल के 12वीं पास नौजवान जिनके खानदान की सालाना आमदनी 2 लाख 50 हजार से कम होगी, उन्हें 2 साल तक हर माह 2500 रुपय दिए जाएंगे। दरखास्त गुजार का छत्तीसगढ़ का रिहाईशी होना जरूरी है। अगर खानदान में किसी के पास ग्रुप डी या दर्जा चहारुम की सरकारी मुलाजमत के अलावा कोई सरकारी नौकरी है, तो भत्ता नहीं दिया जाएगा। 10000 रुपय या इससे ज्यादा माहाना पेंशन हासिल करने वाले पेंशनर के कुम्बा के मेंबर को भी भत्ता नहीं मिलेगा। इन्कम टैक्स अदा करने वाले खानदान के अफराद को भी भत्ता नहीं मिलेगा।